उपज विक्रय हेतु दो पारी में की जा सकेगी स्लॉट बुकिंग
उपार्जन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं विक्रय करने हेतु एसएमएस के इंतजार को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केन्द्र का चयन एवं उपज विक्रय की दिनांक स्वयं इ-उपार्जन पोर्टल पर करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीवकुमार वर्मा ने बताया कि प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अनुसार प्रति तोलकाटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम एक हजार क्विंटल उपज की तोल हेतु 4 तौल कांटे लगाए जाएंगे। उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की आवक अनुसार तौल काटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिसकी पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेगी। कृषक द्वारा 23 मार्च 2022 से स्लॉट बुकिंग पर प्रारंभ हो गई है। इ-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के इ-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग दो पारी में (सुबह 9 से 1 बजे एक दोपहर 2 से 6 बजे) की जा सकेगी, जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु आगामी 7 दिवस में फसल विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी।
उपार्जन व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं विक्रय करने हेतु एसएमएस के इंतजार को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए उपार्जन केन्द्र का चयन एवं उपज विक्रय की दिनांक स्वयं इ-उपार्जन पोर्टल पर करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी राजीवकुमार वर्मा ने बताया कि प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अनुसार प्रति तोलकाटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम एक हजार क्विंटल उपज की तोल हेतु 4 तौल कांटे लगाए जाएंगे। उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की आवक अनुसार तौल काटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, जिसकी पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेगी। कृषक द्वारा 23 मार्च 2022 से स्लॉट बुकिंग पर प्रारंभ हो गई है। इ-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के इ-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग दो पारी में (सुबह 9 से 1 बजे एक दोपहर 2 से 6 बजे) की जा सकेगी, जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु आगामी 7 दिवस में फसल विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी।
लघु, सीमांत एवं बड़े कृषकों की होगी स्लॉट बुकिंग
कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु तहसील अंतर्गत जहां कृषक की भूमि है किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा। उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु, सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी। इसमें प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी। इसमें वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी कृषक द्वारा की जा सकेगी। इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाएगा।
एक समय में ही करना होगी स्लॉट बुकिंग
पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी। निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनांक के माध्यम से सूचित की जाएगी। इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी। आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केंद्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन, स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।
कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु तहसील अंतर्गत जहां कृषक की भूमि है किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा। उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु, सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी। इसमें प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी। इसमें वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी कृषक द्वारा की जा सकेगी। इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाएगा।
एक समय में ही करना होगी स्लॉट बुकिंग
पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी। निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनांक के माध्यम से सूचित की जाएगी। इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी। आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केंद्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन, स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।