लोकायुक्त टीआई राजेंद्र वर्मा ने बताया कि दिनांक २१ जून २०२२ को करीब १२ बजे लसूड़ी हाड़ा गांव निवासी गोपाल पिता ओमप्रकाश पंवार ने लोकायुक्त उज्जैन कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी थी कि फरियादी उसके गांव में स्थित मगरे वाले खेत पर तीन होर्स पावर सिचाई विद्युत कनेक्शन लगवाना चाहता है। इसके लिए वह एमपीईबी ऑफिस सावन जिला नीमच दिनांक १८ जून २०२२ को आवेदन देकर आया था। आवेदन देने के बाद वहां बैठने वाले अधिकारी एई औकार सिंह शक्तावत से मिला और कनेक्शन के संबंध में बातचीत की तो उनके द्वारा उससे ७० हजार रुपए की मांग की गई। फरियादी रिश्वत नहीं देना चाहता था। जिसकी शिकायत उसने लोकायुक्त उज्जैन एसपी को की और भ्रष्ट एई के रुपए मांगने की शिकायत दी। जिसके बाद टीम नीमच पहुंची और एई से फोन पर बात करने पर उन्होंने एक ढ़ाबे पर बुलाया। जहां फरियादी ने बातचीत की इस दौरान ७० हजार देने में असमर्थता जताई तो ६० हजार पर बात तय हुई, जिसकी वाइस रिकॉर्डिंग भी लोकायुक्त को सौंपी। लेकिन उसके बाद लोकायुक्त की भनक होने के साथ एई मौके से निकल गया। टीम ने रिश्वत मांगने की वाइस रिकॉर्डिंग को सील बंद लिफाफे में रखकर लोकायुक्त उज्जैन एसपी को सौंपा। कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग पीआईयू उज्जैन के आदेश के पाल में दो ज्ञिपत पंच जितेंद्र कुमार भल्ला, सहायक परियोजना यंत्री सिविल लोक निर्माण विभाग पीआईयू उज्जैन व संजय गुप्ता प्रभारी परियोजना यंत्री, सिविल लोक निर्माण विभाग पीआईयू उज्जैन उपस्थित हुए। पंचाके सामने शिकायत पढ़ी गई और सील बंद लिफाफे को फाडक़र वाइस रिकॉर्ड निकाला और सुनाया गया। जिसमे साफतौर पर ७० हजार रुपए की रिश्वत मांग कर रहे थे। जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने एई औकार सिंह शक्तावत के खिलाफ रिश्वत मांगना तस्दीक होने के बाद उनके खिलाफ धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इनका यह कहना है
लोकायुक्त पुलिस विभाग से एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें शिकायत कर्ता गोपाल पंवार को गत दिनांक में कनेक्शन स्वीकृत न करें। इसके अलावा अभी विभाग से काई कार्रवाई के एई खिलाफ आदेश नहीं आए है।
– एके सक्सेना, अधीक्षण यंत्री एमपीईबी नीमच।