राजस्थान से अस्त्र-शस्त्र आने की आशंका
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा जिले की समस्त जनपद पंचायतों की राजस्व सीमा में निर्वाचन गतिविधियों बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कराया गया है कि निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों में परस्पर प्रतिद्विंदिता के कारण निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार पूरे जोर-शोर से होना संभव है। जिले की उत्तर-पश्चिम सीमाएं राजस्थान राज्य से लगी होने से असामाजिक तत्वों तथा अवैध सामग्री की आवाजाही हो सकती है। निर्वाचन अवधि के दौरान जिले की समस्त जनपद पंचायतों के राजस्व सीमाओं में लोक शांति कायम रखने एवं आमजन सुरक्षा को दृष्टिगत रख सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, सभाओं में लोगों के जमा होने, असीमित संख्या में वाहनों के जमा होने, लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो किसी भी समय असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था का असामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे लोक शांति भंग होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अग्रवाल द्वारा 27 मई को धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा जिले की समस्त जनपद पंचायतों की राजस्व सीमा में निर्वाचन गतिविधियों बढ़ गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कराया गया है कि निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों में परस्पर प्रतिद्विंदिता के कारण निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार पूरे जोर-शोर से होना संभव है। जिले की उत्तर-पश्चिम सीमाएं राजस्थान राज्य से लगी होने से असामाजिक तत्वों तथा अवैध सामग्री की आवाजाही हो सकती है। निर्वाचन अवधि के दौरान जिले की समस्त जनपद पंचायतों के राजस्व सीमाओं में लोक शांति कायम रखने एवं आमजन सुरक्षा को दृष्टिगत रख सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, सभाओं में लोगों के जमा होने, असीमित संख्या में वाहनों के जमा होने, लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया तो किसी भी समय असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था का असामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे लोक शांति भंग होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अग्रवाल द्वारा 27 मई को धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
बिना अनुमति वाहन रैली, जनसभा पर प्रतिबंध
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा। आग्नेश्य शस्त्र, बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार, बल्ल्म, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया चाकू आदि शामिल है, जिससे किसी को क्षति पहुंचे। उक्त आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होंगे, जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारा लायसेंस प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकालेंगे। राजनैतिक दल संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानमति के कोई सभा नहीं कर सकेंगे। सभा का आयोजन सड़क, शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैदान अन्य शैक्षणिक संस्थान या शासकीय कार्यालयों के परिसरों में नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नही किया जा सकेगा।
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र धारण नहीं करेगा। आग्नेश्य शस्त्र, बन्दूक, पिस्तौल, रिवाल्वर व अन्य हथियार, बल्ल्म, भाला, खंजर, शमशीर, फरसा, फालिया चाकू आदि शामिल है, जिससे किसी को क्षति पहुंचे। उक्त आदेश उन हथियारों पर भी बराबरी से लागू होंगे, जिन्हें धारण करने हेतु पूर्व से ही सक्षम अधिकारी द्वारा लायसेंस प्राप्त किया है। कोई व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ, संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानुमति के किसी प्रकार की सभा, वाहन रैली, साधारण रैली नहीं निकालेंगे। राजनैतिक दल संगठन, संस्था आदि सक्षम प्राधिकारी से बिना पूर्वानमति के कोई सभा नहीं कर सकेंगे। सभा का आयोजन सड़क, शासकीय, अशासकीय स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मैदान अन्य शैक्षणिक संस्थान या शासकीय कार्यालयों के परिसरों में नहीं किया जा सकेगा। ऐसी सभाओं का आयोजन किसी धार्मिक स्थान यथा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि पर नही किया जा सकेगा।
होटल, लॉज में रुकने वालों की देना होगी थाने पर जानकारी
कलेक्टर आदेश के तहत कोई व्यक्ति राजनैतिक दल संघ्, संगठन संस्था अदि किसी समुदाय या धर्म विशेष को लेकर या अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद नारे आदि उपयोग नहीं करेगा। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सभा में वाहन या अन्यथा लाउडस्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना होगी। सभी होटल, लाज, धर्मशाला, सराय गेस्ट हाउस आदि में रुकने वालों की जानकारी का रजिस्टर संधारित कर उसकी सूचना संचालक या प्रबंधक को संबधित थाना प्रभारी को देना होगी। सभा, जुलूस अथवा रैली के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात की जानकारी लेना होगी। इसमें मार्गों या मार्ग के किसी भाग पर निर्बंधात्मक आदेश तो जारी नहीं किया है। यदि ऐसा है तो उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
कलेक्टर आदेश के तहत कोई व्यक्ति राजनैतिक दल संघ्, संगठन संस्था अदि किसी समुदाय या धर्म विशेष को लेकर या अन्य प्रकार के आपत्तिजनक भाषण, संवाद नारे आदि उपयोग नहीं करेगा। सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान सभा में वाहन या अन्यथा लाउडस्पीकर के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना होगी। सभी होटल, लाज, धर्मशाला, सराय गेस्ट हाउस आदि में रुकने वालों की जानकारी का रजिस्टर संधारित कर उसकी सूचना संचालक या प्रबंधक को संबधित थाना प्रभारी को देना होगी। सभा, जुलूस अथवा रैली के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इस बात की जानकारी लेना होगी। इसमें मार्गों या मार्ग के किसी भाग पर निर्बंधात्मक आदेश तो जारी नहीं किया है। यदि ऐसा है तो उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
एक स्थान पर4 या इससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे
निर्वाचन आयोग के शर्तों का पालन, सम्पत्ति विरूपण, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ संगठन, संस्था आदि को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1984 का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन कार्य हेतु सुरक्षाकर्मी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी (सीआयएसएफ), सीपीएफ, बीएसएफ या सुरक्षाबल जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है उन पर लागू नहीं होगी। आयोग के कार्यक्रमानुसार नामांतरण फार्म प्राप्ति की तिथि से लेकर नाम वापसी के दौरान रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के अंदर दो व्यक्तियों से अधिक का प्रवेश वजिर्त रहेगा। निषेधाज्ञा अविध में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगें। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर भादसं 1960 की धारा 188 सहित अन्य विधियों के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग के शर्तों का पालन, सम्पत्ति विरूपण, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक दल, संघ संगठन, संस्था आदि को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1984 का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। निर्वाचन कार्य हेतु सुरक्षाकर्मी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, विशेष पुलिस अधिकारी (सीआयएसएफ), सीपीएफ, बीएसएफ या सुरक्षाबल जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है उन पर लागू नहीं होगी। आयोग के कार्यक्रमानुसार नामांतरण फार्म प्राप्ति की तिथि से लेकर नाम वापसी के दौरान रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑफीसर कार्यालय की 100 मीटर की परिधि के अंदर दो व्यक्तियों से अधिक का प्रवेश वजिर्त रहेगा। निषेधाज्ञा अविध में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगें। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर भादसं 1960 की धारा 188 सहित अन्य विधियों के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा।