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अब से हॉलमार्क गोल्ड खरीदना हो गया अनिवार्य

locationनीमचPublished: Jun 16, 2021 06:30:44 pm

Submitted by:

Virendra Rathod

– केंद्र सरकार ने 15 जून से सभी ज्वेलर्स के लिए कर दिया है अनिवार्य

अब से हॉलमार्क गोल्ड खरीदना हो गया अनिवार्य

अब से हॉलमार्क गोल्ड खरीदना हो गया अनिवार्य

नीमच। शादी-ब्याह के सीजन में ज्वैलरी अधिकांश सभी खरीदते हैं, अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो उससे पहले नियमों को जान लेना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी पर बीआईएस हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया है। 15 जून से सभी ज्वैलर्स के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिर्फ बीआईएस प्रमाणित गहने बेचें।

गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार पिछले डेढ़ साल से प्लान कर रही है और इस आदेश को आज से पूरे देश में लागू किया गया हैै। वैसे यह आदेश पहले ही लागू हो सकता था, लेकिन देश में फैली महामारी के चलते इसको लागू नहीं किया जा सका था। वर्तमान में देशभर के 234 जिलों में 892 हॉलमार्किंग केंद्र संचालित हैं, जो 28,849 बीआईएस रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के लिए हॉलमर्किंग करते हैं। हालांकि, अब इस संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। जिले में करीब २५० सराफा की दुकाने है। जिसमें नीमच शहर में करीब ८० दुकाने है। जिसमें कुछ दुकानदार ही हॉलमार्किंग का इस्तेमाल कर रहें हैं।

गोल्ड हॉलमार्किंग के बारे में जाने
आपको बता दें केंद्र सरकार ने कहा कि गोल्ड हॉलमार्किंग के तहत देश के सभी सोना व्यापारी सोने के गहने या कलाकृति बेचने के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करें जो भी व्यापारी इन मानकों को पूरा नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हो सकती है जेल
अगर कोई भी सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर बीआईएस एक्ट, 2016 के सेक्शन 29 के तहत एक साल तक की जेल या 1 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको बता दें 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की हॉलमार्किंग की जाएगी।

घर में पड़े सोने का क्या होगा
बता दें सबसे जरूरी बात यह है कि आपके घर में रखे सोने का क्या होगा। अगर आपके दिमाग में भी यह सावल आ रहा है तो जान लें कि हॉलमार्किंग का यह नियम सोने के गहने बेचने वाले ज्वेलर्स के लिए लागू किया जाएगा। ग्राहक अपनी ज्वेलरी बिना हॉलमार्क के ही बेच सकते हैं।

इनका यह कहना है
सरकार के इस कदम से सोने की शुद्धता का प्रमाण आसानी से दिया जा सकेगा। इसका प्रमाण होने से हैण्डक्राफ्ट गोल्ड मार्केट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही ज्वेलरी इंडस्ट्री का भी विस्तार होगा। हॉलमार्किंग पहले से ही लागू है, अभी इसे अनिवार्य कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि नीमच से हॉलमाॄकग सेंटर रतलाम, इंदौर, जयुपर है, जो कि दूर है। जिससे कारीगर को हॉलमार्किंग करवाने में दूर जाने में परेशानी आती है। दूसरी बात सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी की है। लेकिन यहां पर कोई बताने वाला नहीं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवाना है, कितनी फीस लगेगी। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अधिकांश रतलाम से ज्वैलरी बनकर आ रही है, जो कि सभी हॉलमार्किंग के साथ आ रही है। ज्वैलर्स तो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है, प्रक्रिया में सरलीकरण होना चाहिए।
– संदीप चौधरी, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन नीमच।

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