फर्म बालूराम एंड हुकमीचंद गर्ग के यहां से ढाई हजार से अधिक धनिया, मिर्ची और हल्दी जब्त की गई थी। खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। बुधवार को नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। कैमिकल युक्त रंग और मिर्ची मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाई गई है। चौकन्ना बालाजी के समीप संचालित फर्म पर दबिश के दौरान महाकाल ब्रांड कलर जब्त किया गया था। इस रंग का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। इसी कैमिकलयुक्त रंग का उपयोग मिर्ची में भी होना पाया गया था। फर्म से माल पैक होकर उदयपुर राजस्थान भी सप्लाई किया जाता था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फर्म संचालकों के खिलाफ पिछले दिनों कोर्ट में प्रकरण भी दर्ज कराया था। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। इसमें आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना तक का प्रावधान है।
चौकन्ना बालाजी चौराहा समीप बालूराम एंड हुकमीचंद गर्ग फर्म से 28 जुलाई 19 को दबिश देकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कैमिकल कलर युक्त 938.5 किलोग्राम लाल मिर्च, 1075 किलोग्राम धनिया और 513 किलोग्राम हल्दी जब्त की थी। हल्दी और मिर्च ही करीब 2 लाख 84 हजार 410 रुपए की कीमत बताई गई थी। यहीं से एक हजार 350 किलोग्राम खड़ा धनिया जब्त किया गया था। फर्म से कुल 3 लाख 92 हजार 410 रुपए का हल्दी, मिर्च और धनिया जब्त किया गया है।
फर्म बालूराम एंड हुकमीचंद गर्ग के संचालक मोहित पिता श्यामसुंदर अग्रवाल और नारायणलाल पिता भेरूदास मीना के खिलाफ रासुका की कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म से जो रंग और मिर्ची के नमूने लिए गए थे वे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाए गए हैं। इस आधार पर रासुका की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिस रंग को खाद्य सामग्री में मिला गया था उसका उपयोग खाद्य पदार्थ में नहीं किया जा सकता।
– संजीवकुमार मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी