scriptदूध सब्जी की सप्लाय बाधित की तो खैर नहीं | If milk supply disrupted supply, then it is not good | Patrika News

दूध सब्जी की सप्लाय बाधित की तो खैर नहीं

locationनीमचPublished: May 21, 2018 11:02:44 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई

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कलेक्टोरेट में हुई दूध-सब्जी विक्रेताओं की बैठक।

नीमच. यदि जिले में किसी ने दूध, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने का प्रयास किया या बाधित की तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूध एवं सब्जी विक्रेताओं को किसी डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।
यह बात सोमवार को कलेक्टोरेट में आहूत सब्जी-दूध विक्रेताओं की बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कही। सोमवार को कलेक्टोरेट में जिले में फल, सब्जियों और दूध की पर्याप्त आपूर्ति हो सके इसके लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और जिले के दूध व सब्जी विक्रेताओं की आवश्यक बैठक रखी गई थी। बैठक में कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी भी उपस्थिति थे। बैठक में आगामी दिनों में आम उपभोक्ताओं को दूध एवं सब्जियों की पर्याप्त आपूर्ति हो इसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही इस संबंध में किए जा रहे उपायों, प्रबंधों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में मिल्क पावडर, प्याज, लहसुन, आलू एवं दाल का अभी से पर्याप्त भंडारण कर लिया जाए, ताकि आपात स्थिति में आपूर्ति की जा सके। बैठक में बताया गया कि उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं, फल, सब्जियों, दूध आदि का अवैध रूप से भंडारण अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही इन वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करना तथा उपभोक्ताओं को प्रदाय नहीं करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनन अपराध है। उक्त वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने वालों के विरूद्ध पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी आवश्यक वस्तुओं के वितरण एवं आपूर्ति में किसी भी प्रकार से कोई बाधा न डाले। न ही इस कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग करें। विदित हो कि प्रदेश स्तर पर एक से १० जून तक किसानों ने सब्जी, दूध आदि आवश्यक वस्तुओं की शहर में सप्लाय नहीं करने का निर्णय लिया है।
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