बिजली कंपनी से जानकारी के मुताबिक योजना का लाभ फरवरी २०२३ तक मिलेगा। जिससे उपभोक्ता को अपना उद्योग-धंधे व व्यापार फिर से शुरू करने के लिए बिजली कनेक्शन लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कनेक्शन पुन: जुड़वा सके। आवेदनों का ३० दिन में निराकरण किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता को परेशान न होना पड़े और उनका काम समय सीमा में हो सके। जिले में बिजली कंपनी ने यह योजना स्थाई रूप से विच्छेदित उच्चदाब, एलवी-२ एवं एलपी-४ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए शुरू की है। यदि ये बिजली का कनेक्शन फिर से लेना चाहते है तो स्थाई विच्छेदन की तारीख पर देय कुल बकाया राश का २५ प्रतिशत भुगतान पहले करना होगा। शेष राशि अधिकतम ६ समान किस्तो में कनेक्शन के बाद प्रतिमाह विद्युत बिल के साथ देना होगी। उपभोक्ताओं को नया अनुबंध भी करना होगा। नियमक आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार सप्लाई अकोर्डिंग चार्जेस भी देना होगा। अगर उपभोक्ता की अमानत राशि का समायोजन बकाया राशि भी जमा कराना होी। इसके लिए उपभोक्ताको पुराने बिल व आवश्यक दस्तावेज के साथ बिजली कंपनी में आवेदन करना होगा। ताकि कनेक्शन फिर से देने को प्रक्रिया शुरू की जा सके।
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बिजली कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को पहले ही योजना का लाभ दिया जा रहा है। शासन के प्रावधान के अनुरूप उन्हें छूट देने के साथ स्थाई या अस्थाई रूप से विच्छेद किए गए बिजली कनेक्शन जुड़वा सकते हैं।
- वीके वर्मा, कार्यपालने यंत्री शहरी बिजली कंपनी नीमच।
- एके सक्सेना, अधीक्षण यंत्री एमपीईबी नीमच।