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ऐसा क्या किया था महिला ने कि जेठ ने की थी पिटाई

locationनीमचPublished: Nov 06, 2018 10:32:08 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

फिर कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा कि …

Sultanpur

Court News : 60 लाख गबन के आरोपी की जमानत खारिज, इस केस में देवरानी-जेठानी को भी नहीं राहत

नीमच. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा एक आरोपी को नाल के विवाद के कारण महिला की साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

कोर्ट ने कौन सी दी सजा यहां पढ़ें

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेशकुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया सावित्री ऐरन के पति का स्वर्गवास हो गया है। उनके व जेठ मुरारीलाल के बीच सम्पत्ति का बंटवारा हो चुका है। दोनों के मकान के बीच एक शामिलाती नाल है। इसका इस्तेमाल दोनों ही परिवार करते हैं। लगभग 7 वर्ष पूर्व 4 फरवरी 2011 को शाम 7 बजे फरियादिया के 151/4, नया बाजार नीमच सिटी स्थित घर पर नाल के विवाद के कारण ही मुरारीलाल के दोनों पुत्र ब्रजेश व अवधेश द्वारा सावित्री ऐरन के घर में घुसकर उसके साथ लात घूंसों व लकड़ी से मारपीट की। बोले की आज के बाद इस नाल से मत निकलना। सावित्री के दोनों पुत्र राजेश व विजय ने बीच बचाव किया। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर दर्ज कराई। इसपर से अपराध क्रमांक 72/2011, धारा 452, 323/34 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा फरियादिया का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में विचारण के दौरान ही एक आरोपी अवधेश ऐरन के फरार हो जाने से दूसरे आरोपी ब्रजेश ऐरन के विरूद्ध विचारण चला। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादिया घटना के चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर घर में घुसकर मारपीट किए जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित पाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच मनोजकुमार राठी द्वारा आरोपी ब्रजेश पिता मुरारीलाल ऐरन (39) निवासी नयाबाजारए नीमच सिटी को धारा 452 भादवि (अपराध करने की नियत से घर में घुसना) के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्माना तथा धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। साथ ही जुर्माने की कुल राशि 2000 रुपए को प्रतिकर के रूप में पीडि़ता सावित्री को प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा की गई।
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