नियमो को ताक में रखकर बनी कनावटी रोड बनी होटल श्रेष्ठा की लोकायुक्त ने की जांच शुरू
- टीएनसी अधिकारियों की मिलीभगत से हुई जारी अवैध अनुमति

नीमच। शहर के समीप कनावटी गांव में महू-नीमच मुख्य रोड पर बना आलिशान होटल के अतिक्रमण और नियमो की अवहेलना कर जारी हुई अनियमितता की शिकायत पर भोपाल लोकायुक्त ने जांच को पंजीबद्ध कर लिया है और मामले में लिप्त अधिकारियों की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हुडको कॉलोनी निवासी लोकेंद्र फतवानी पिता लीालराम फतवानी ने लोकायुक्त में शिकायत दी थी कि ग्राम कनावटी स्थित हल्का नंबर-१५ पर नाथूलाल पिता चुन्नीलाल पाटीदार द्वारा होटल एवं मैरिज गार्डन का अवैध निर्माण नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच के उप संचालक मोहनाल वर्मा, ग्राम पंचायत कनावटी के सरपंच मुरारीलाल वर्मा एवं सचिव कन्हैयालाल धनगर से कपट संधिक कर लिया गया है। पारित आदेशों में ही भ्रष्टाचार किए जाने की प्रमाणित पुष्टि हो रही है। नीमच जिला राजस्व प्रशासन ने आदेशों से ही भ्रष्टाचार होने की पुष्टिी की बकि साथ ही प्रस्तावित रोड की सुरक्षित भूमि पर ही अवैध रिसोर्ट को बनवाकर कई शिकायतों की जांच प्रक्रियाओं में लीपापोती कर स्वयं को ही भ्रष्टाचार में लिप्त किया है। मामले में भ्रष्टाचार में शािमल टीएनसी उपसंचालक मोहनलाल वर्मा, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय अधीक्षक घनश्याम देवाल, मानचित्रकार सुनील माहोर, कनावटी ग्राम पंचायत के सरपंच मुरारीलाल वर्मा, सचिव कन्हैयालाल धनगर और होटल मालिक नाथूलाल पाटीदार की शिकायत को भोपाल लोकायुक्त ने शिकायत को पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
यह हुई है अनियमितताएं
- नगर तथा ग्राम निवेश का प्रस्तावित भूमि व्यपर्तन अर्थात डार्यवर्सन आदेश क्रमांक १५७५/भू. परि/नग्रानि/२०१७ दिनांक ०६ नवंबर २०१७ में ०.२८६ है। वाणिज्यि प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं का खुलासा करती है। होटल का मूल नक्शा स्वीकृत नहीं किया है।
- न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी उपखंड नीमच जिला नीमच का प्रकरण क्रमांक १३६/अ-२/२०१६-२०१७ दिनांक २७ दिसंबर २०१७ आदेश क्रमांक १०२४/डायवर्सन/२०१७ दिनांक/१२/२०१७ में एकाएक ०.३५५ हे। कृषि भूमि को व्यावसायिक प्रायोजन हेतु व्यपवर्तित कर दिए जाने का आदेश पारित कर डाला।
- कार्यालय ग्राम पंचायत कनावटी का पत्र क्रमांक-दिनांक ०६/०१/२०१८ में कुल रकबा ०.३५५ है। भूमि पर होटल/रिसोर्ट बनाए जाने की निर्माण अनुमति दिए जाने की प्रक्रिया संचालित कर स्वयं भू नक्षे पर निर्माण अनुमति दे डाली।
- नाथूलाल पाटीदार निवासी कनावटी द्वारा अवैध रूप से महू-नसीराबाद रोड ग्राम कनावटी स्थित मैरिज गार्उन एंव होट का अवैध निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण अभी वर्तमान में चालु है। महू-नसीराबाद रोड के मार्ग मध्य से ३० मीटर जगह छोड़कर होटल का निर्माण करना था। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा मार्ग मध्य से ३० मीटर जगह नहीं छोड़ी।
- नाथूलाल पाटीदार ने होटल बनाया जा रहा है, उसकी ऊंचाई भी अधिाक है। नीमच शहर में मास्टर प्लान लागू है, कोई भी होटल या बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी ऊंचाई १२ मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा १२ मीटर से अधिक ऊंचाई का होटल बना दिया गया है।
- रिसोर्ट के नीचे बेंसमेंट का भी निर्माण कर लिया गया है। जबकि नियमानुसार तलघ्ज्ञक्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तलघर का निर्माण ५० हजार वर्गफीट जगह के लिए ही मान्य होता है।
- होटल की रजिस्ट्री में जगह कम है, किन्तु होटल ज्यादा जगह घेरकर बनाया गया है, जिसकी रजिस्ट्री जांच अति आवश्यक है।
- होटल मालिक नाथूलाल द्वारा श्रम विभाग को भी कोई शुल्क नहीं चुकाया गया है। कोई भी व्यावसाायिक बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो श्रम विभाग की अनुमति आवश्यक है। जिसकी जांच की जाना आवश्यक है।
जांच हुई शुरू
कनावटी स्थित श्रेष्ठा पैलेस होटल के अनियमिता निर्माण को लेकर शिकायत में टीएनसी अधिकारी, ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव सहित अन्य लोगों की मिलीभगत कर अवैध तरीके से होटल भवन निर्माण की शिकायत को लोकायुक्त भोपाल ने पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
- राजेंद्र वर्मा, निरीक्षक लोकायुक्त उज्जैन।
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