कानून को मंजूरी मिलने के बाद मॉब लिचिंग के लिए उकसाने वाले को छह माह से तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है। मॉब लिचिंग में कई व्यक्ति शामिल हैं तो एक से पांच साल तक की सजा और 50 हजार जुर्माना लगेगा। गौरक्षा के नाम पर कोई दोबारा हिंसा करता है तो उसे दोगुनी सजा होगी। मध्यप्रदेश इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा विधानसभा में इसी मानसून सत्र में इस विधेयक को पारित कर कानून की शक्ल देने की तैयारी सरकार ने कर ली है।
फरार आरोपी गोवर्धनलाल भी गिरफ्तार
थाना प्रभारी अनुराधा गिड़वाल ने बताया कि लसुडि़या आंतरी गांव में अंबालाल गुर्जर खेत पर चार लोगों को चोरी के संदेह पर ग्रामीणों ने पकडऩे का प्रयास किया था। इस दौरान एक व्यक्ति हीरालाल बांछड़ा पकड़ में आया था। उसकी भीड़ ने चोर समझकर पिटाई की थी। उसने स्वयं को मोर चोर बताया था। उसके पास से मरे चार मोर मिले थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी अम्बालाल पिता गोपाल, घनश्याम पिता रामनारायण, रामदयाल पिता कारूलाल, शिवनारायण पिता रामेश्वर, विक्रम पिता बगदीराम, विक्रम पिता बापूलाल, मुकेश पिता रामनारायण गुर्जर और गोवर्धनलाल गुर्जर निवासी लसूडिय़ा आंतरी एवं रामसिंह पिता कारूलाल गायरी व अम्बालाल पिता रुघनाथ गुर्जर निवासी नलवा के विरुद्ध धारा 147, 149, 506, 307, 2 (3) व 3 (2), एससीएसटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। जिन्हें रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।