… तब प्रत्याशी के खाते मं जुड़ जाएगा खर्चा
विधानसभा चुनाव के तहत 28 नवंबर को मतदान होना है। वैवाहिक आयोजनों पर आचार संहिता का साया रहेगा। आयोजन का उत्साह फीका पड़ जाएगा। यदि सख्ती हुई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आचार संहिता के तहत मतदान के 24 घंटे पहले जिले की सीमाओ पर चेकपोस्ट पर अधिक सख्ती कर दी जाएगी। इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाएगा। ऐसे में बारातियों को जिले में प्रवेश करने में भी दिक्कत पेश जा सकती है। प्रोसेशन निकालने तक के लिए धारा 144 के चलते अनुमति लेना पड़ेगी। नेताओं को नकदी व कीमती उपहार देने में सावधानी रखना होगी। बाहरी मेहमानों के बारे में भी जानकारी देना होगी। बिना अनुमति बैंड-बाजे नहीं बजा सकेंगे।
विधानसभा चुनाव के तहत 28 नवंबर को मतदान होना है। वैवाहिक आयोजनों पर आचार संहिता का साया रहेगा। आयोजन का उत्साह फीका पड़ जाएगा। यदि सख्ती हुई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आचार संहिता के तहत मतदान के 24 घंटे पहले जिले की सीमाओ पर चेकपोस्ट पर अधिक सख्ती कर दी जाएगी। इस दौरान बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाएगा। ऐसे में बारातियों को जिले में प्रवेश करने में भी दिक्कत पेश जा सकती है। प्रोसेशन निकालने तक के लिए धारा 144 के चलते अनुमति लेना पड़ेगी। नेताओं को नकदी व कीमती उपहार देने में सावधानी रखना होगी। बाहरी मेहमानों के बारे में भी जानकारी देना होगी। बिना अनुमति बैंड-बाजे नहीं बजा सकेंगे।
टीम की रहेगी पूरी नजर
जिला निर्वाचन आयोग ने वैवाहिक आयोजनों पर नजर रखने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें प्रत्येक आयोजन पर नजर रखेंगी। जिन आयोजनों में प्रत्याशियों के पहुंचने की संभावना होगी वहां विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी। यदि प्रत्याशी की ओर से प्रचार प्रसार करने की जरा सी भी संभावना नजर आती है तो आयोजन का पूरा खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन आयोग ने वैवाहिक आयोजनों पर नजर रखने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें प्रत्येक आयोजन पर नजर रखेंगी। जिन आयोजनों में प्रत्याशियों के पहुंचने की संभावना होगी वहां विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी। यदि प्रत्याशी की ओर से प्रचार प्रसार करने की जरा सी भी संभावना नजर आती है तो आयोजन का पूरा खर्चा उनके खाते में जोड़ दिया जाएगा।
आचार संहिता का करना होगा पालन
मैरेज गार्डन के बारे में पहले जानकारी देने अनिवार्य है। सख्ती से रात 10 बजे बाद ऊंची आवाज में डीजे बजाने पर रोक रहेगी। ऐसा पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई होगी। वैवाहिक आयोजनकर्ताओं को भी आचार संहिता का पालन करना होगा।
– विनयकुमार धोका, उपजिला निर्वाचन अधिकारी
मैरेज गार्डन के बारे में पहले जानकारी देने अनिवार्य है। सख्ती से रात 10 बजे बाद ऊंची आवाज में डीजे बजाने पर रोक रहेगी। ऐसा पाया गया तो वैधानिक कार्रवाई होगी। वैवाहिक आयोजनकर्ताओं को भी आचार संहिता का पालन करना होगा।
– विनयकुमार धोका, उपजिला निर्वाचन अधिकारी