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-कलेक्टोरेट में अधिकारियों को दिया रूल ऑफ लॉ का प्रशिक्षण

locationनीमचPublished: Sep 18, 2018 10:56:45 am

Submitted by:

harinath dwivedi

भयमुक्त, निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जरूरी हैं नियमों का सख्ती से पालन निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया

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-कलेक्टोरेट में अधिकारियों को दिया रूल ऑफ लॉ का प्रशिक्षण

नीमच. स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए नियम, कानून का पालन सख्ती से करवाना जरूरी है। हर अधिकारी कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी से जुड़े हैं वे रूल ऑफ लॉ को समझें और उसके अनुरूप सख्त कार्रवाई करें।यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राकेशकुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को कलेक्टोरेट में रूल ऑफ लॉ के प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
एसपी तुषारकांत विद्यार्थी ने कहा कि संपत्ति विरूपण एवं अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाएं और सख्ती से कार्रवाई करें। प्रत्येक विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वे कार्यालय आदि की शासकीय संपत्ति, भवन, भूमि, बाउंड्रीवाल आदि को विरूपित नही होने दें। उन्होने कहा कि पुलिस अधिकारियों की दोहरी जिम्मेदारी है एक तरफ उन्हें अपराधियों पर निगाह रखना है तो दूसरी तरफ मतदाताओं के बीच भयमुक्त वातावरण एवं विश्वास बनाए रखना है।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर डा.राजेश पाटीदार ने दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड विधान के विभिन्न प्रावधानों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अपर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के दायित्व, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के अधिकार, बगैर वांरट गिरफ्तारी के प्रावधान, मोटरव्हीकल एक्ट, मप्र कोलाहल नियंत्रण, आयुध अधिनियम, मप्र संपत्ति विरूपण अधिनियम, निजी संपत्ति का विरूपण, लोक संपत्ति का विरूपण, वाहनों का विरूपण, प्रचार के अन्य साधन, निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, सीएसपी नरेंद्र सौलंकी, एसडीओपी टीसी पंवार, एसडीएम, तहसीलदार, नोडल अधिकारी, जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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पीडि़त परिवारों को 12 लाख रुपए की सहायता
नीमच. मनासा उपखंड में तीन पीडि़त परिवारों को जनहानि पर 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। बर्डियाजागीर निवासी अशुंल की पानी में डूबने से मृत्य हो जाने पर मृतक के पिता राजमल ओड़ को, मालाहेड़ा निवासी मेमाबाई की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर वारिस पति करणसिंह पिता भीमसिंह को एवं पड़दां निवासी आसिफ की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर मृतक के पिता अयुब शाह को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
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