नई विज्ञापन नीति के अनुसार अब सड़क किनारे होडिंज़्ग्स के स्ट्रक्चर नहीं खड़े हो सकेंगे। इनकी जगह अब सिर्फ यूनीपोल लगाने की ही अनुमति मिलेगी। वह भी सड़क से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होंगे और एक यूनीपोल से दूसरे यूनीपोल की दूरी कम से कम 25 मीटर होगी।
नीमचPublished: Oct 24, 2018 12:23:04 pm
harinath dwivedi
शहर में कई स्थानों पर लगे अवैध हॉर्डिंग्स
– निगम से मिलीभगत कर चल रहा अवैध कारोबार का खेल
नीमच। मध्यप्रदेश में हॉर्डिंग्स लगने को लेकर नई नीति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकने के बाद दो साल से नए टेंडर हॉर्डिंग्स एजेंसी संचालकों के नहीं हुए है। जिसके चलते किसी को भी हॉर्डिंग्स लगाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी शहर में कई स्थानों पर अवैध हॉर्डिंग्स लगे है। जिसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिससे लगता है कि नगर पालिका की मिलीभगत के चलते यह अवैध कारोबार चल रहा है। प्रदेश सरकार ने होडिंग्स को लेकर नई नीति फरवरी 2017 में लागू कर दी गई थी। इसके बाद नगर निगम ने सभी होडिंग संचालकों को वैध और अवैध होडिंज़्ग्स हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट में हॉर्र्डिंग्स संचालक एक फिर याचिका लेकर चले गए थे। एजेंसी संचालकों की याचिका खारिज कर दी।