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– निगम से मिलीभगत कर चल रहा अवैध कारोबार का खेल

locationनीमचPublished: Oct 24, 2018 12:23:04 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

शहर में कई स्थानों पर लगे अवैध हॉर्डिंग्स

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– निगम से मिलीभगत कर चल रहा अवैध कारोबार का खेल

नीमच। मध्यप्रदेश में हॉर्डिंग्स लगने को लेकर नई नीति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकने के बाद दो साल से नए टेंडर हॉर्डिंग्स एजेंसी संचालकों के नहीं हुए है। जिसके चलते किसी को भी हॉर्डिंग्स लगाने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी शहर में कई स्थानों पर अवैध हॉर्डिंग्स लगे है। जिसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिससे लगता है कि नगर पालिका की मिलीभगत के चलते यह अवैध कारोबार चल रहा है। प्रदेश सरकार ने होडिंग्स को लेकर नई नीति फरवरी 2017 में लागू कर दी गई थी। इसके बाद नगर निगम ने सभी होडिंग संचालकों को वैध और अवैध होडिंज़्ग्स हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट में हॉर्र्डिंग्स संचालक एक फिर याचिका लेकर चले गए थे। एजेंसी संचालकों की याचिका खारिज कर दी।

शहर में किसी भी हॉर्डिंग्स एजेंसी को हॉर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद भी शहर के कईस्थानों पर खासकर शोरूम चौराहा, स्टेशन रोड, फव्वारा चौक, चौकन्ना बालाजी सर्किल, हेमूकलानी सर्किल, महू रोड सहित कई इलाको में 25-30 अवैध हॉर्डिंग्स लगे हैं। जो कि बिना अनुमति के कारोबार कर रहे है और नगर पालिका इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शहर में खासकर एड कॉन्सेप्ट, राधा एड सहित पांच से सात हॉर्डिंग्स एजेंसी संचालित है। पत्रिका ने शोरूम चौराहे पर मोबाइल नंबर सहित एड के साथ लगे हॉर्डिंग्स पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि किस चीज का हॉर्डिँग्स लगाना है। उन्हें बताया कि फायर स्कूल का लगाना है। उन्होंने बताया कि 3500 रुपए प्रतिमाह लगेगा। अभी दीपावली तक बुक है। उसके बाद लग जाएगा। उनसे नाम पूछा तो बताया कि एड कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूं।
मकान मालिक को होडिंज़्ग लगाने के लिए लेनी होगी परमिशन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में नई विज्ञापन नीति लागू की जाएगी। इसके तहत सड़क किनारे होडिंग्स का जाल नहीं बिछेगा। यदि होडिंग लगाना है तो वह मकान की छत पर ही लगाया जा सकेगा। लेकिन इसके पहले अभी जिनके छतों पर होडिंग लगी है, उसे हटाना होगा। इसके बाद मकान मालिक को नए सिरे से नगर निगम से परमिशन लेनी होगी।
सड़क किनारे लगेंगे यूनीपोल
नई विज्ञापन नीति के अनुसार अब सड़क किनारे होडिंज़्ग्स के स्ट्रक्चर नहीं खड़े हो सकेंगे। इनकी जगह अब सिर्फ यूनीपोल लगाने की ही अनुमति मिलेगी। वह भी सड़क से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होंगे और एक यूनीपोल से दूसरे यूनीपोल की दूरी कम से कम 25 मीटर होगी।
किसी हॉर्डिंग्स को अनुमति नहीं

हॉर्डिंग्स की नई नीति को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। जिसके चलते गत दो वर्षों से किसी भी हॉर्डिंग्स एजेंसी को हॉॅर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई लगाता हैतो अवैध है। नगर पालिका हमेशा अवैध हॉर्डिंग्स हटाती है। कई स्थान पर सरकारी एड लगाये गए है। जहां पर भी निजी कंपनी के हॉर्डिंग्स है। दल बनाकर कार्रवाई की जाएगी।
– संजेश गुप्ता, सीएमओ नगर पालिका नीमच।

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