नीमच. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच द्वारा एक आरोपी को बाइक चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर 6 माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पुरानी होकर 19 जून 2012 रात के 9 बजे की हैं। फरियादी भेरूलाल फव्वारा चौक स्थित कालिका वाईन शॉप के सामने उसकी मोटरसाइकिल हिरो होंडा सीडी डिलक्स एमपी 44 एमडी 0230 को खड़ी करके वाईन लेने गया था। थोड़ी देर में वाइन लेकर वापस लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल कोई चोरी करके ले गया था। भेरूलाल ने मोटरसाइकिल चोरी हो जाने कि रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच कैंट पर दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 344/12, धारा 379 भादवी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दो आरोपियों नाथुसिंह व मंगलसिंह के कब्जे से चोरी की गई बाइक को जब्त कर शेष विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी नाथुसिंह के फरार हो जाने से आरोपी मंगलसिंह के विरूद्ध विचारण चला। एडीपीओ आकाश यादव द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादी, पंचसाक्षी, जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराए गए। अपराध को प्रमाणित कराया। दंड के प्रश्न पर तर्क दिया कि वर्तमान में बढ़ती हुई चोरी कि घटनाओं को देखते हुए उदाहरण स्वरूप आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया जाए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीमच एमए देहलवी द्वारा आरोपी मंगलसिंह पिता अर्जुनसिंह सौंधिया (25) निवासी ग्राम नागड़ पिपलिया थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर को धारा 379 भादवि (चोरी करना) में 6 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया।