पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
नीमच•Jan 28, 2019 / 08:38 pm•
Mahendra Upadhyay
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 18 वर्ष की कैद
नीमच। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को १८ वर्ष का सश्रम कारावास और सात हजार रुपए जुर्माने की सोमवार को सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान ने बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 31 जनवरी 2017 की हैं। फरियादी ;पीडि़ता के पिता ने थाना नीमच केंट पर उसकी पुत्री पीडि़ता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष के करीब है, दिनांक 31 जनवरी २०17 रात्रि 09:00 बजे से नहीं मिल रही है। उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फु सला कर ले गया है। जिसकी उसने गॉव में काफ ी तलाश की परंतु वह नही मिली तो उसने पुलिस थाना नीमच केंट में रिपोर्ट दर्ज कराईए जिस पर से अपराध क्रमांक 6 8 /7ए धारा 36 3 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया। घटना के लगभग 18 दिन पश्चात् दिनांक 18 फरवरी 2017 को पुलिस द्वारा पीडि़ता को ग्राम चिकारडा से आरोपी दुर्गेश के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया कि आरोपी जबरन उसका अपहरण करके उसको सावरियॉ जी ग्राम मंड़फिया राजस्थान के गेस्ट रूम एवं निम्बाहेड़ा राजस्थान के ग्राम चिकारडा में ले गया था। जहॉ पर उसने उसके साथ कमरे में जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा पीडि़ता का मेडिकल कराकर उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धारा 36 3, 36 6 (क), 376 (2)(एन) भादवि का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरआर् चौधरी जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से 18 वर्ष से कम नाबालिग पीडि़ताए के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न परआरण् आरण् चौधरी द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर लगभग 18 दिवस तक अलग.अलग स्थानो पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया हैं। अत: आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर पंकज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश नीमचÓ द्वारा आरोपी दुर्गेश नायक पिता डालुराम नायकए उम्र 22 वर्षए निवासी ग्राम भरभडिय़ा थाना नीमच केंट जिला नीमच को धारा 36 3 भादवि अपहरण के लिए दण्ड में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माना, 36 6 भादवि दुष्कर्म करने के लिये अपहरण करनाद्ध में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना तथा 376 (2)(एन) भादवि अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपए जुर्माना तथा इस प्रकार आरोपी को कुल 18 वर्ष के सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए् जुर्माने से दण्डित किया गया।