scriptvideo आदर्श ग्रामीण पटेल संघ ने सौंपा विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन | neemach news | Patrika News

video आदर्श ग्रामीण पटेल संघ ने सौंपा विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन

locationनीमचPublished: Feb 21, 2019 09:34:34 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को ज्ञापन सौंप

patrika

video आदर्श ग्रामीण पटेल संघ ने सौंपा विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन

नीमच. आदर्श ग्रामीण पटेल संघ द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को ज्ञापन सौंपकर राजस्व पटेलों की प्रदेश स्तरीय महासभा आयोजन करने व उनकी समस्याओं को दूर करने की मांग की गई।
ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामों के अंदर पटेल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था, जिसका शासन प्रशासन से सीधा संबंध होता था। जब शासन के पास आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी, एवं शासन संचालन के लिए आमदानी के कोई और वैकल्पिक स्रोत नहीं थे, तब राजस्व उगाही द्वारा पटेल लोग महत्वपूर्ण योगदान देश, समाज व शासन प्रशासन को करते थे। इसलिए मप्र के पटेलों को शासन, प्रशासन और समाज की मुख्य धारा में लाकर समाज हित के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान लिया जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का वर्तमान व्यवस्था में विश्वास बढ़े, एवं पीडि़त एवं शोषित लोग बिना किसी भय के पटेलों के साथ अपना पक्ष रख सकें। ज्ञापन देने से पूर्व कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर परिसर में वूसली पटेलों की बैठक भी हुई। जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी।
——-


मारपीट करने के मामले में दो महिलाओं को सजा
नीमच। न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राठी ने रूपये वापस माँगने पर एक महिला के साथ मारपीट करने वाली दो महिलाओं को न्यायालय उठने तक के कारावास व एक-एक हजार जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पुरानी दिनांक 19 जनवरी 2014 दोपहर के 02:00 बजे माणक टाकिज के पीछे नीमच की हैं। फरियादी अनीसा सब्जी बेचने का धंधा करती है तथा वह उसके पति इकबाल व पड़ोसी परवीनए जरीना से रूपये मांगती हैंए जिसे देने के लिए तीनो ने उसे माणक टाकिज के पीछे बुलाया। फरियादीया जब वहा गई तो तीनो आरोपियों ने उसे रूपये न देकर उसके साथ मारपीट कीए जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना नीमच केंट पर कीए जिस पर से अपराध धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में फरियादीया का उसके पति इकबाल से राजीनामा हो जाने से शेष दो आरोपिया के विरूद्ध विचारण चला। एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादीया सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीया परवीन पति मोहम्मद हुसैन उम्र 30 वर्ष तथा जरीना पति अलाउद्धीन उम्र 55 वर्ष दोनो निवासी मोलाना आजाद कॉलोनी, मुलंचद मार्ग जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि एकमत होकर मारपीट करना में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही फरियादीया को दो हजार रुपए प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो