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अवैध रूप से खेत में बोया मादक पदार्थ

locationनीमचPublished: Feb 27, 2019 09:26:39 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

– नारकोटिक्स ने सूचना पर मारी दबिश- जाट का गांव का मामला

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अवैध रूप से खेत में बोया मादक पदार्थ

नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सिंगोली तहसील के जाट समीप दौलतपुरा गांव में दो व्यक्ति के मकान पर दबिश देकर करीब 85 किलोग्राम अवैध अफीम जब्त की है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब एक करोड़ रुपए हैं। अगर सूत्रों की माने तो जाट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अफ ीम की कथित अवैध खेती का मामला सामने आया है।
नारकोटिक्स उप आयुक्त प्रमोद सिंह ने बताया कि मुखबिर सूचना थी कि राजस्थान बार्डर के गांव जाट व दौलत पुरा में अफीम की अवैध रूप से खेती हो रही है। इस पर सूचना के बाद वहां पर दबिश दी गई। इस दौरान दौलतपुरा गांव निवासी कमल सिंह उर्फ शंकर पिता गोविंदराम धाकड़ और भरत पुत्र शिवलाल धाकड़ के घर से करीब 85 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की गई है। अब इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि यह अफीम इन्होंने कहां से अर्जित की है। फिलहाल एनडीपीएस एक्ट में दोनों पर प्रकरण दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है।

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अब कार लाइसेंस से भी चला सकेंगे टैक्सी
– कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नही
– केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किए आदेश

नीमच। केंद्रीय परिवहन मंत्रलाय के नए आदेश के बाद अब टैक्सी, ई-रक्शा या हल्के गुड्स व्हीकल चलाने के लिए अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने निजी लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस से भी ये वाहन चला सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को यह व्यवस्था लागू करने का आदेश दे दिए हैं। आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 198 8 के सेक्शन 2 (21) का हवाला दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों को जारी आदेश में कहा है कि निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंसधारी 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले गुड़्स (व्यवसायिक वाहन) व्हीकल चला सकते हैं। उन्हें उसके लिए अलग से लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। राज्यों को कहा है कि परिवहन विभाग आरटीओ ऑफि स के साथ इनफोर्समेंट टीम को भी इसकी जानकारी देकर जल्द से जल्द लागू कराने की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि अभी किसी भी तरह के पैसैंजर्स व्हीकल या फि र हल्के व भारी व्यावसायिक वाहन को चलाने के लिए कॉर्मिशियल डीएल की जरूरत होती है। कार्मिशियल लाइसेंस पहले एक साल निजी डीएल बनने के बाद ही बनवाया जा सकता था। उसकी अलग फीस व ट्रेनिंग की मोटी रकम वसूल की जाती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने मुकुंद देवगन की याचिका 58 26 .2011 को आदेश दिया था कि 7500 किलोग्राम से कम भार वाले वाहन चालकों को व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इन वाहनों को लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंसधारी चला सकते हैं। लाइट अनलोड वेट 7500 किलोग्राम से ज्यादा भार वाले वाहनों के लिए ही व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत होगी।
– बरखा गौड, आरटीओ नीमच।
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