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अब कार लाइसेंस से भी चला सकेंगे टैक्सी
– कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नही
– केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किए आदेश
नीमच। केंद्रीय परिवहन मंत्रलाय के नए आदेश के बाद अब टैक्सी, ई-रक्शा या हल्के गुड्स व्हीकल चलाने के लिए अब कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने निजी लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस से भी ये वाहन चला सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को यह व्यवस्था लागू करने का आदेश दे दिए हैं। आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 198 8 के सेक्शन 2 (21) का हवाला दिया है।
मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट हाइवे को सुप्रीम कोर्ट ने मुकुंद देवगन की याचिका 58 26 .2011 को आदेश दिया था कि 7500 किलोग्राम से कम भार वाले वाहन चालकों को व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इन वाहनों को लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंसधारी चला सकते हैं। लाइट अनलोड वेट 7500 किलोग्राम से ज्यादा भार वाले वाहनों के लिए ही व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत होगी।
– बरखा गौड, आरटीओ नीमच।