आरटीई अधिनियम में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालक गैर सरकारी विद्यालयों के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमैंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य में आरटीइ नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकायएनगर परिषदएनगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय संबंधित वार्ड या गांव में निवास करने वाले बालक.बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में कैचमेंट एरिया से बाहर के विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।
आरटीई अधिनियम के अंतर्गत 25 प्रतिशत निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। देश में पहली बार बच्चों के प्रवेश को लेकर मोबाइल एप बनाया गया है। इससे अभिभावक घर बैठे मोबाइल पर रिक्त सीटों के अनुसार संबंधित स्कूल में आवेदन कर सकेंगे। यह एप गूगल प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही इस बार 15 निजी स्कूलों में एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो वह वेबसाइट के जरिए भी आवेदन कर सकता है। नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए संबंधित स्कूल को 13 अप्रैल तक निजी स्कूलों को विज्ञापन जारी करना है।
स्कूलों में सीटों के अनुसार अभिभावक 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं भरे गए आवेदनों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थी का वरीयता क्रम निर्धारण ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 2 मई को किया जाएगा। 8 मई तक अभिभावक लॉटरी के उपरांत इच्छित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। 9 मई से स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। निशुल्क सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों की एंट्री विद्यालय को वेबपोर्टल पर 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करनी होगी।
– केसी शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी नीमच।