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मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को 11 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

locationनीमचPublished: Mar 07, 2019 09:42:12 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

-वर्ष 2014 में भंवरासा फंटे से 7 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ किया था गिरफ्तार – विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव की कोर्ट ने सुनाया फैसला

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मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को 11 वर्ष की कैद, एक लाख जुर्माना

नीमच। एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह यादव की कोर्ट ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी युवक को ११ वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना अदा करने की गुरुवार को सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि जिला अफ ीम निवारक दल अधिकारी नीमच ने दिनांक 23 अगस्त 2014 को रात करीब सात व आठ बजे के बीच निरीक्षक दल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी कचनारा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर का मोटरसायकल से लगभग 5 से 10 किलोग्राम अवैध अफ ीम मल्हारगढ़ से लेकर नीमच मे किसी बाहरी व्यक्ति को रात के 8 -9 बजे देने जा रहा हैं। रास्ते में रोककर इनकी तलाशी ली जावे तो अफ ीम बरामद हो सकती है। सूचना के आधार पर निवारक दल नीमच मल्हारगढ़ हाईवे रोड़ पर भंवरासा फंटे के पास पहुॅचे। लगभग 7.30 बजे एक मोटरसायकल मल्हारगढ़ से आते हुए दिखाई दी, जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे और आगे की टंकी पर थैले में कुछ सामान रखा था। निवारक दल द्वारा मोटरसायकल को रोकने के लिए हाथ व टार्च से इशारा किया तो मोटरसायकल सवार ने मोटरसायकल को वापस घुमा लिया। इतने में टंकी से थैला सड़क पर गिर गया और आरोपी खेतो से अंधेरे का लाभ लेकर भाग गये। सड़क पर गिरे हुए थैले का रंग गुलाबी था उस पर नाकोड़ा कृषि सेवा केन्द्र बस स्टेण्ड नारायणगढ जिला मंदसौर् लिखा था। निरीक्षक द्वारा उस थैले को खोला गया तो उसमे अफ ीम की गंध आ रही थी। जिसे चखकर व सूंघकर परीक्षण कर अफ ीम की पुष्टि की गई। निवारक दल द्वारा मौके पर उक्त थैली का वजन करने पर कुल 7 किलो 700 ग्राम पाया गया। उक्त अफ ीम को जप्त किया गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 27 अगसत 2014 को पून: सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी कमलसिंह मल्हारगढ़ बस स्टेण्ड पर उपस्थित हैं, जिस पर त्वरित कार्यवाही कर पकड़ा जा सकता हैं। उक्त सूचना पर आरोपी को पकडा गया व उसके द्वारा कबूल किया गया कि दिनांक 23 अगस्त 2014 को भंवरासा फंटे के पास जप्त 7 किलो 700 ग्राम अफ ीम उसी के द्वारा ले जाया जा रहा था। आरोपी कमलसिंह को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया।
यह हुई सजा
न्यायालय में उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया, दण्ड के प्रश्न पर सीबीएन के सीनीयर एडवोकेट सुशील ऐरन द्वारा आरोपी द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया है। जिस पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस् एक्ट जसवंत सिंह यादव, नीमच द्वारा आरापी कमलसिंह उर्फ पदमसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 46 वर्ष ग्राम कचनारा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (मप्र) को धारा 8 /18 (बी) एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में सीबीएन का पक्ष सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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