न्यायालय में उक्त आरोपी के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया, दण्ड के प्रश्न पर सीबीएन के सीनीयर एडवोकेट सुशील ऐरन द्वारा आरोपी द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया है। जिस पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस् एक्ट जसवंत सिंह यादव, नीमच द्वारा आरापी कमलसिंह उर्फ पदमसिंह पिता कचरूसिंह उम्र 46 वर्ष ग्राम कचनारा तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (मप्र) को धारा 8 /18 (बी) एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में सीबीएन का पक्ष सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।