मुद्रित सामग्री पर मुद्रक प्रकाशक का नाम पता अंकित करना अनिवार्य
नीमच। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 निर्वाचन की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार जिले में 10 मार्च से निर्वाचन समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। भारत निर्वाचन आयोगए नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन पैम्फलेंटो, पोस्टरों आदि के मुद्रण एवं प्रकाशन को प्रतिबंधित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधो द्वारा विनियमित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन मीना ने जिले के सभी मुद्रणालय एवं उनके स्वामी तथा प्रकाशकों को धारा 127 (क) के अंतर्गत निर्देशित किया है कि किसी भी पैम्?फलेट या पोस्टर मुद्रण या मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्?लेख किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्?ता?क्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते होए द्वारा सत्यापित न हो। धारा 127 के (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित प्रतियॉ ; प्रत्?येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रति सहितद्ध तथा अनुबंध.क में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जावेगी। साथ ही अनुबंध.ख में मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिंटर कागजातों की प्रतियों की संख्?याए मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा प्रस्तुत किया जावेगा। धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने की दिशा में संबंधित के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगीए जो राज्य के संगत कानूनों के तहत प्रिंटिंग के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।