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सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कडाई से पालन करें, कलेक्टर मीना

locationनीमचPublished: Mar 11, 2019 08:00:15 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचरण संहिता

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सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कडाई से पालन करें, कलेक्टर मीना

नीमच। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आदर्श आचरण संहिता 10 मार्च 2019 से लागू हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एंव उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने हेतु शासकीयए अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैए बैनर लगाए जाते है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबध में शासन द्वारा मण्प्रण्सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 पारित किया गया है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कडाई पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में जारी आदेशानुसार अधिनियम की धारा 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याहीए खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या करके उसे विरूपित करेगाए वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगाए दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनेतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एंव अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है। विद्युत एंव टेलिफोन के खम्भों पर झण्डियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एंव बैनर हटाने हेतु तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्?पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इस दस्ते मे लोक निर्माण विभाग के स्?थायी गैंग के पर्याप्?त संख्?या में कर्मचारी पदस्?थ रहेगें। यह लोक सम्?पत्ति सुरक्षा दस्?ता टीआईए थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्?ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाए। जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति का विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कुंची, बांस एंव सीढी आदि उपलब्ध कराई जाएगी।।यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआईए थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी राजनैतिक दल सया चुनाव लडने वाले अभ्यर्थी द्वारा निजी सम्?पत्ति को बिना उसके स्?वामी की लिखित सहमति केविरूपित किया जाता हैए तो निजी सम्?पत्ति के स्?वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्?ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एंव थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जॉच कर सक्षम न्यायालयमें चालान प्रस्?तुत करेगें। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्?त शिकायतों को के पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायत की जॉच उपरांत उसमें उल्?लेखित तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्?पत्ति सुरक्षा दस्ता को अवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करते हुए की गई कार्यवाही का साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

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