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प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग

locationनीमचPublished: Mar 11, 2019 09:57:03 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

– कलेक्टर ने कोलाहल नियत्रण आदेश जारी किया

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प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा लाउडस्पीकर का प्रयोग

नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन मीना ने सभी राजैनतिक दलए अभ्?यर्थी उनके कार्यकर्ता और उनसे सहानुभूति रखने वाले को सुनिश्चित किया गया है कि विधानसभा चुनाव में लाउडस्?पीकर का प्रयोग निर्वाचन की घोषणा की तारीख से शुरू होकर परिणाम की घोषणा की तारीख के समाप्त होने तक पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन प्रचार के उददेश्य के लिए किसी भी प्रकार के वाहन पर रखे गए किसी गतिमान लाउडस्पीकर का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातरू 6 से रात्रि 10 बजे तक तथा शहरी क्षैत्र नगरपालिका सीमा क्षैत्र में प्रातरू 6 से रात्रि 10 बजे के पश्?चात नही किया जाएगा। यदि किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस के उदेदश्य से सिथर लाउडस्?पीकर प्रयोग आदि उक्त समय से परे किया जाता हैए तो उसे रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी।
अनुमति देने वाले, अधिकारी सार्वजनिक सभाओ, जुलूसों से लोक शांति और प्रशांति इससे कोई बाधा नही हो रही है और निश्चित समयए सख्त रूप से निर्धारित करेगा, जिसमें लाउस्डपीकर के प्रयोग की अनुमति है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे शिकायत की कोई गुंजाईश न रहे कि ऐसी अनुमति देते समय किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के साथ पक्षपात किया गया है या किसी के विरूद्ध भेदभाव किया गया है। सभी लाउडस्?पीकर का प्रयोग चाहे व सामान्?य प्रचार या सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में हो और चाहेए वह चलती हुई गाडियों में या अन्यों में होए केवल उक्त उल्लेखित नियंत्रित घण्टों के दौरान ही प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद कदापि नही। उल्लेखित निर्धारित समय के बाद या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग करने पर लाउडस्पीकरों के साथ उससे संबंधित सभी उपकरणों को जप्त कर लिया जाएगा। सभी राजनैतिक दल अभ्यर्थी और अन्य कोई व्यकित भी चलती हुई गाडियों मेंए जिममें ट्रकों, टेम्पों, कारों, टेक्सियों, वेनो, तिपहिया स्कूटरो, साईकिल रिक्शे आदि शामिल हैए, लेकिन जो उन्?ही तक सीमित नही है, में किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकरों का प्रयोग करते हुए इन गाडियो का रजिस्टेशन, पहचान संबंधित विवरण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत आदेश पर भी दर्शाया जाएगा।

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