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अफीम तस्करी के आरोपी को दस साल की कैद

locationनीमचPublished: Mar 12, 2019 07:23:21 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

– वर्ष २०१५ में पांच किलो अफीम के साथ नारकोटिक्स ने पकड़ा था- जावद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

नीमच। जावद एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदिया ने 02 आरोपियो को कार से दो थैली अफ ीम रखकर परिवहन करने के आरोप में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सोमवार को सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि जिला अफ ीम निवारक दल अधिकारी जावद ने दिनांक 18 जनवरी 2015 को प्रात: करीब 09:30 बजे निरीक्षक दल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक मारूति कार क्रमांक आरजे 06 सीए 6 936 में आरोपीगण हेमराज तथा नाथूलाल अवैध अफ ीम का परिवहन कर रहे हैं, मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर निवारक दल केसरपुरा नीमच चित्तौडग़ढ़ रोड़़ पर पहुचे। जहॉ पर नीमच की ओर से सफेद रंग की मारूति अल्टो कार क्रमांक आरण्जेण् 06 सीए 6 936 आती दिखाई दी। जिसे रोका गया तो उक्त कार में आरोपी हेमराज तथा नाथूलाल बैठे हुए थे। दोनो आरोपीगण को मुखबिर सूचना से अवगत कराया व निवारक दल द्वारा आरोपीगण की तलाशी लेने पर उनके पास कोई अवैध वस्तु नही पायी गई तथा वाहन की तलाशी लेने पर चालक सीट के नीचे एक कपड़े की थैली मिली, जिसके अंदर प्लास्टिक की दो थैलिया रखी थी। उक्त थैलियो के अंदर काले भूरे रंग का लचिला पदार्थ रखा था। जिसमें से अफीम की गंध आ रही थीए जिसे चखकर व सूघकर परीक्षण कर अफ ीम की पुष्टि की गई, निवारक दल द्वारा मौके पर उक्त थैली का वजन करने पर कुल 5 किलो 110 ग्राम पाया गयाए उक्त अफीम को जप्त किया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया।
यह हुई सजा
न्यायालय में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर सीबीएन के सीनीयर एडवोकेट सुशील ऐरन द्वारा आरोपीगण द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया जिस पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसौदिया जावद द्वारा आरापीगण (1) हेमराज पिता जगन्नाथ धाकड़, उम्र.28 वर्ष निवासी ग्राम परलई तहसील सिंगौली जिला नीमच को धारा 8 /18 (बी) सहपठित धारा 25 एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा (2) नाथूलाल पिता देवीलाल धाकड़ए उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जावदा नीमडी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडग़ढ़ (राजस्थान) को धारा 8 /18 ;बीद्ध एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में सीबीएन का पक्ष सुशील ऐरन विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
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