यह हुई सजा
न्यायालय में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर सीबीएन के सीनीयर एडवोकेट सुशील ऐरन द्वारा आरोपीगण द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया जिस पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसौदिया जावद द्वारा आरापीगण (1) हेमराज पिता जगन्नाथ धाकड़, उम्र.28 वर्ष निवासी ग्राम परलई तहसील सिंगौली जिला नीमच को धारा 8 /18 (बी) सहपठित धारा 25 एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा (2) नाथूलाल पिता देवीलाल धाकड़ए उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जावदा नीमडी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडग़ढ़ (राजस्थान) को धारा 8 /18 ;बीद्ध एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में सीबीएन का पक्ष सुशील ऐरन विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।
न्यायालय में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर सीबीएन के सीनीयर एडवोकेट सुशील ऐरन द्वारा आरोपीगण द्वारा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मादक पदार्थ होने से अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया जिस पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसौदिया जावद द्वारा आरापीगण (1) हेमराज पिता जगन्नाथ धाकड़, उम्र.28 वर्ष निवासी ग्राम परलई तहसील सिंगौली जिला नीमच को धारा 8 /18 (बी) सहपठित धारा 25 एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा (2) नाथूलाल पिता देवीलाल धाकड़ए उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम जावदा नीमडी, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडग़ढ़ (राजस्थान) को धारा 8 /18 ;बीद्ध एनडीपीएस एक्ट 198 5 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में सीबीएन का पक्ष सुशील ऐरन विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखा गया।