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चाकू रखने के आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास

locationनीमचPublished: Mar 13, 2019 06:02:38 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

नीमच। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीरज मालवीय की कोर्ट ने एक आरोपी को बिना लाईसेंस के अवैध रूप से धारदार चाकू रखने के आरोप 03 माह के सश्रम कारावास तथा पांच सौ रुपए के जुर्माने की मंगलवार को सजा सुनाई है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि लगभग 03 माह पूर्व दिनांक 01 नवंबर 2018 को दिन के 11 बजे देहात भ्रमण के दौरान जीरन पुलिस को गांधी नगर सामुदायिक भवन के पास आम रोड़ पर आरोपी धारदार छूरा लेकर उसका प्रदर्शन कर रहा था। जिसको फ ोर्स की सहायता से पकड़कर उसके कब्जे से छूरा जप्त कर उसको गिरफ्तार किया। छूरे का लाईसेंस नही होने से उसके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 28 6 /18 , धारा 25(1-बी) (बी) आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी पंचसाक्षी व पुलिस फ ोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा गंभीर अपराध किये जाने के मकसद से अवैध छूरा अपने कब्जे में रखा हैं। इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नीमच द्वारा आरोपी चुन्नीलाल पिता बोनीराम मीणाए उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम फ ोफ लिया जिला नीमच को धारा 25(1-बी) (बी) आम्र्स एक्ट के तहत अवैध हथियार कब्जे में रखने के मामलें में 03 माह के सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा एडीपीओ द्वारा की गई।
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