नीमचPublished: Mar 22, 2019 05:21:10 pm
Mahendra Upadhyay
‘ग श्रेणी के सीएमओ होने पर प्रतिनियुक्ति को दी थी कोर्ट में चुनौतीनपा अधिनियम में संशोधन होने पर की गई याचिका खारिज
video सीएमओ गुप्ता की हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
नीमच. पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी संजेश गुप्ता की हाईकोर्ट में लगी याचिका खारिज हो गईहै। गुप्ता ने अपनी उज्जैन नगर निगम में की गई प्रतिनियुक्ति को लेकर याचिका दाखिल की थी।
नपा अधिनियम में संशोधन होने से हुई याचिका खारिज
प्रभारी मुख्य नपा अधिकारी रियाजुद्दीन कुरैशी ने बताया कि पूर्व सीएमओ संजेश गुप्ता का नगर निगम उज्जैन तबादला हुआ था। इसको लेकर उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि वे ‘गÓ श्रेणी के सीएमओ हैं। ऐसे में उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नगर निगम उज्जैन स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। इस याचिका पर मंगलवार को कोर्ट में बहस भी हुईथी और माननीय न्यायाधीश से फैसला सुरक्षित रख लिया था। वैसे २७ मार्च को फैसला आने वाला था, लेकिन बुधवार को ही कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व सीएमओ गुप्ता की याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने का मुख्य कारण यह रहा कि नगरपालिका अधिनियम १९६१ में एक संशोधन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा किया है कि यदि शासन चाहे तो प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर नगरपालिका के अधिकारी को नगर निगम में भेजा जा सकता है। यह संशोधन ही याचिका खारिज होने का बड़ा आधार बना।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नीमच संजेश गुप्ता द्वारा माननीय हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया।
– रियाजुद्दीन कुरैशी, प्रभारी सीएमओ