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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास

locationनीमचPublished: Mar 27, 2019 07:11:04 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

जावद के अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिंह

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास

नीमच। जावद के अपर सत्र न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसौदीया ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को सात वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की मंगलवार को सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 24 नवंबर 2016 को दोपहर के 03 बजे की हैं। पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी, उसके पिता तथा बड़े भाई बाहर गये हुए थे। तभी आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल शराब पीकर उसके घर पर आया तथा जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने घर पर ले गया। आरोपी ने पीडिता के सीने पर लात मारी और नीचे गिरा दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया व पीडिता के साथ उसकी ईच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया। पीडिता द्वारा शोर मचाने पर उसका भाई आ गया, जिसे देखकर आरोपी मौके से भाग गया। पीडिता ने अपने पिता को फ ोन पर सारी घटना बताई तथा अपने पिता के साथ थाने पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिस पर से अपराध क्रमांक 397/16 ए धारा 376 (1) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जगदीश चौहान के द्वारा अभियोजन की ओर से 17 वर्ष से कम नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिग प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहो के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री जगदीश चौहान द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया हैं। अत: आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल पिता भैरूलाल भीलए उम्र 23 वर्ष निवासी.सुवाखेड़ा, सरवानिया महाराज तहसील जावद जिला नीमच को धारा 376 (1) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत 07 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया गया।

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