खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार ख सीआरपीएफ रोड स्थित गन्ने के रस निर्माण की चरकीयों का Óआकस्मिकÓ निरीक्षण किया निरीक्षण में खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियम एवं विनियम का पालन करने के निर्देश दिए की वह गन्ने के रस के निर्माण में अखाद्य बर्फ जो की नीले रंग का होता है का उपयोग नहीं करें एवं रस निर्माण में उपयोग किए जाने वाले गन्ने को पूरी तरह साफ स्वच्छ करने के बाद ही उपयोग करें एवं चरखी को रस निर्माण के तुरंत बाद स्वच्छ पानी से साफ कर रखें । कोई भी खाद्य सामग्री खुले में रखकर विक्रय नहीं करें नियमानुसार खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही खाद्य व्यवसाय प्रारंभ करें। बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करते पाया जाने पर दो लाख रुपए तक की पेनल्टी एवं बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर 6 माह तक की सजा एवं 5 लाख रु तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। कोई भी विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का नही करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी । निरीक्षण के दौरान गन्ने का रस विक्रेताओं से मौके पर बर्फ को नष्ट भी कराया गया गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए फलों के रस एवं अन्य मौसमी खाद्य निर्माण करने वाले जिले के समस्त विक्रेताओं का सतत निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण में उक्त कमियां पाए जाने पर विधि अनुसार अग्रिम कार्रवाई होगी।