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31  मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने पर दस हजार का जुर्माना

– हजारों व्यावसायिक वाहनोंं ने नहीं कराया वार्षि कर जमा – छुट्टी के दिन रविवार को भी खुलेगा दफ्तर

नीमचMar 31, 2019 / 05:25 pm

Mahendra Upadhyay

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31  मार्च तक टैक्स जमा नहीं कराने पर दस हजार का जुर्माना

नीमच। व्यावसायिक वाहन मालिकों को वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन तक वार्षिक कर न चुकाना भारी पड़ेगा। ३१ मार्च तक एनुअल टैक्स जमा न करने वाले गाड़ी मालिकों को टैक्स के साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वाहन मालिकों की सहूलियत के लिए आरटीओ ऑफिस छुट्टी के दिन भी खुलेगा।
वाहनों के व्यवसायिक परिचलन के लिए गाड़ी मालिकों को सालाना टैक्स अदा करना पड़ता है। परिवहन विभाग ने करीब २ हजार गाड़ी मालिकों को वार्षिक कर चुकाने के लिए २५ मार्च तक मौका दिया था, लेकिन करीब आधे लोगों ने अदा नहीं किया तो ३१ मार्च तक डेढ़ फीसदी पेनल्टी के साथ वार्षिक कर अदा करने का मौका दिया गया। इसके बावजूद भी करीब तीन हजार वाहन मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया
है।

एमनेस्टी पर हाईकोर्ट की रोक
वहीं दूसरी और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों को एमनेस्टी स्कीम के जरिए पेनल्टी में करीब ९९ फीसदी की छूट दिए जाने के परिवहन विभाग के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एमनेस्टी स्कीम दोबारा लागू होगी या नहीं, यह भी कोर्ट पर निर्भर करता है।
१० हजार लगेगी पेनल्टी
३१ मार्च के बाद टैक्स जमा करवाने पर १० हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। २५ मार्च के बाद छह दिनों के लिए डेढ़ फीसदी पेनल्टी के साथ टैक्स जमा कराने का मौका दिया गया है। यदि गाड़ी मालिक इस दौरान कर जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी मालिकों ने मार्च माह में जिले में करीब ५ करोड़ से अधिक का टैक्स जमा कराया है।
– विक्रम सिंह कंग, आरटीओ नीमच।
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