नया भवन निर्मित करने, भवन को पुन: निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्तन करना आदि की स्वीकृति के लिए भवन मानचित्र आवेदन तय अवधि में निस्तारण किया जा सकेगा। पूर्व में स्वीकृत आवासीय, व्यावसायिक योजनाओं में नीलामी द्वारा विक्रय किए गए भूखंडों में आवंटी, क्रेता यदि सभी देय का भुगतान कर दिया हो तो पट्टा जारी किया जा सकेगा। कृषि भूमि नियमन, निर्माण स्वीकृत, नामांतरण आदि की सक्षम स्वीकृति के बाद पूर्ण राशि जमा हो गई हो तो पट्टा या स्वीकृति जारी की जा सकती है। पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य जिन पर कार्य शुरू हो गया है, ऐसे कार्य जारी रखना है। प्रस्तावित प्रोजेक्टस, निर्माण कार्यों की डीपीआर तैयार करवाना व उसका परीक्षण करते हुए अनुमोदन की कार्रवाई करना। ड्राइंग, डिजाइन व विस्तृत एस्टीमेट तैयार करना। स्वीकृत कार्य की लागत के आधार पर टेण्डर डॉक्यूमेंट तैयार करना वं एमओयू का प्रारूप तैयार करना। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य करवाना। भूमि विक्रय, नियमन के विधि सम्मत जारी किए गए पट्टो का पंजीयन नहीं होने पर ऐसे पट्टो का पुनर्वेध, नवीनीकरण करके पंजीकरण कराने का कार्य, पट्टो का नामांतरण के कार्य, आचार संहिता से प्रभावित नहीं होने वाले अन्य सामान्य दैनिक प्रकृति के कार्य, ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
आचार-संहिता के दौरान क्या-क्या काम हो सकते है, इसके बारे में मुख्यालय से दिशा-निर्देश भी आए हैं। वैसे सामान्य काम सुचारू चल रहें है।
– रियाजुद्दीन कुरैशी, सीएमओ नगर पालिका नीमच।