नीमचPublished: Apr 03, 2019 05:22:46 pm
Mahendra Upadhyay
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
जमीनी विवाद में मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को एक माह का कठोर कारावास
नीमच। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार पारीक ने जमीन विवाद के चलते महिला व उसके दो बेटों से घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियो को एक-एक माह कठोर कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 03 मार्च 2014 को रात्रि के 10:30 बजे फरियादिया अर्चना ग्राम कुमारिया विरान स्थित अपने घर पर उसके बेटो आशुतोष व अनिमेश के साथ खाना खा रही थी, तभी पुराने विवाद के कारण 3 आरोपीगण एक बाल अपचारी के साथ घर के अंदर घुस गये और लात-घूसों व ल_ से तीनो के साथ मारपीट की। तब चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले प्रवीण, गौतम व सचिन ने बीच-बचाव किया। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की थी, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 452, 323, 34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत तीन आरोपियो के विरूद्ध चालान न्यायालय में तथा एक बाल अपचारी के विरूद्ध चालान बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एडीपीओ कीर्ति चाफेकर द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादिया व उसके दोनो आहत पुत्रो व चश्मदीद साक्षीयो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट कर चोटे पहुॅचायी गई है। इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पारीक द्वारा आरोपीगण हरीश पिता भगतराम नायक उम्र 27 वर्ष निवासी जाजू नगर, जिला नीमच, राजेन्द्र पिता सुमित रावत उम्र 21 वर्ष निवासी ग्वालटोली जिला नीमच तथा विरेन्द्र उर्फ बंटी पिता किशनचंद सिंधी उम्र 28 वर्ष निवासी हुडको कॉलोनी जिला नीमच को धारा 452, 323, 34 भादवि ;एकमत होकर घर में घुसकर मारपीट करने में कुल 1-1 माह के कठोर कारावास व 1,500-1500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ कीर्ति चाफेकर द्वारा की गई।Ó