यह क्लेम करने के नियम और शर्तें
सभी रजिस्टर्ड गैस उपभोक्ताओं का उनके रजिस्टर्ड पते पर एलपीजी सिलेंडर से होने वाले दुर्घटना के बदले में बीमा किया जाता है। गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए 40-50 लाख तक की बीमा राशि कवर की जाती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष एलपीजी सिलेंडरों से दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिलती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और वितरक, बीमा के प्रीमियम के लिए करोड़ों रुपए अदा करते हैं। परन्तु लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है।
यह एलपीजी इंश्योरेंश घर के सभी सदस्यों के लिए कवर होता है। मृत्यु होने के स्थिति में मुआवजे के लिए परिजन को कोर्ट (अदालत) में अपील करनी पड़ती है। कोर्ट पीडि़त व्यक्ति की उम्रए आय और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की राशि निर्धारित करती है।
– दुर्घटना होने पर एलपीजी बीमा का दावा कैसे करेंघ् दुर्घटना होने पर एलपीजी उपभोक्ता इस प्रक्रिया को अपनाएं।
– पुलिस स्टेशन में संपर्क करें
– दुर्घटना की जानकारी फ़ौरन निकटतम पुलिस स्टेशन को दें। यदि दुर्घटना घटती है तो एलपीजी के उपभोक्ता को इसकी जानकारी लिखित में वितरक को देनी होती है। फिर वितरक दुर्घटना की जानकारी संबंधित ऑइल कंपनी और इंश्योरेंश कंपनी को देता है। उपभोक्ता को इंश्योरेंश कंपनी से सीधे संपर्क करने की या इंश्योरेंश कंपनी में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।
आवश्यक दस्तावेज़
-बीमा का दावा करने के लिए उपभोक्ता को कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। उपभोक्ता को ऑइल कंपनी को ये दस्तावेज़ देने होते हैं।
-मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति
– पोस्ट मार्टम रिपोर्टध् कोरोनर्स रिपोर्टध् पूछताछ रिपोर्ट
-मृत्यु के मामले में जो भी लागू हो।