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ऑनलाइन कर सकते है, रिटर्न फाइल

locationनीमचPublished: Apr 11, 2019 06:26:22 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

– 50 लाख की इनकम तक का आसानी से कर सकते है फाइल – वेवसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर कर सकते है सीधा रिटर्न फाइल

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ऑनलाइन कर सकते है, रिटर्न फाइल

नीमच। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ ाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स रिटर्न फाइल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं. पहला आप खुद जाकर फाइल करें और दूसरा ऑनलाइन। टैक्स रिटर्न के ऑनलाइन फाइल करने के तरीके को ई-फाइलिंग कहते हैं और इसे इस वेबसाइट पर जाकर फ ाइल किया जा सकता है। डिजीटल इंडिया में पांच फीसदी लोग भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं करते हैं।

विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बहुत जरूरी होता है कि आईटीआर फाइल करते वक्त सही फ ॉर्म चुना जाए। टैक्सपेयर को अलग-अलग टैक्स स्लैब के बारे में जरूर पता होना चाहिए। साथ ही उन्हें ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले अपना पैन कार्डए फॉर्म 16 ए बैंक अकाउंट्स और सैलरी स्लिप जैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए।
ऐसे ऑनलाइन फाइल करें आईटीआर
अगर आप पहली बार रिटर्न फ ाइल कर रहे हैं तो आप इनकम टैक्स की ऑफि शल ई-फाइलिंग पोर्टल 222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड3द्बठ्ठस्रद्बड्डद्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर खुद को रजिस्टर करें। आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) आपकी यूजर आईडी होगी। आप अपने जरूरी कागजात जैसे कि फॉर्म 16 ए फॉर्म 26 ।ए बैंक स्टेटमेंट, पिछले साल फ ाइल की गई रिटर्न की कॉपी, म्यूचूअल फं ड्स के कैपिटल गेन स्टेटमेंट तैयार रखें। डाउनलोड टैब पर जाए और आईटीआर प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर (जावा और ऐक्सेल यूटिलिटी) डाउनलोड कर लें। जिस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड किया है उसकी मदद से रिटर्न तैयार करें। प्रि-फि ल बटन पर क्लिक कर के अपनी पर्सनल डिटेल्स और टैक्स पेमेंट से जुड़ी जानकारियां भर दें। यह सुनिश्चित कर लें कि कुछ छूट न जाए। सारे डेटा फिल करने के बाद टैक्स और इंट्रेस्ट लायबिलिटी और टैक्स का फाइनल फिगर कैलकुलेट करने के लिए श्कैलकुलेटश् के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आपका टैक्स बचा हुआ है तो उसी वक्त उसका भुगतान करें और सारी डिटेल्स भर दें। ऊपर दिए गए सभी स्टेप्स को रिपीट करें ताकि आपका टैक्स पेयेबल जीरो हो जाए। जब सारे डिटेल्स अपनी जगह पर आ जाए तो आईटीआर डेटा को ग्डस् फॉरमैट में फाइल सेव कर लें। ई-फ ाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करें और ई-फ ाइल के ऑप्शन पर जाए और अपलोड रिटर्न पर क्लिक करें। इसके बाद उचित आईटीआर, असेसमेंट ईयर और पहले से सेव की गई, फ ाइल सिलेक्ट करें। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है और वह रजिस्टर है तो उसे अपलोड कर के सब्मिट बटन पर क्लिक करें। अब आपके प्रोसेस को कंप्लीट मान लिया जाएगा। फिजिकल वेरीफिकेशन के लिए आप प्रिंटेड और साइन्ड आईटीआरवी फॉर्म को आईटी डिपार्टमेंट सीपीसीए बेंगलुरु को ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के बाद 120 दिनों के अंदर भेज दें। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का यूज नहीं किया तो आईटीआरवी को डाउनलोड करना होगा। आप एटीएम-नेटबैंकिंग और आधार कार्ड आधारित ओटीपी की मदद से भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफ ीकेशन कोड जेनरेट कर सकते हैं।
बहुत आसान है ऑनलाइन रिटर्न
डिजीटल इंडिया में हर विभाग कम्प्यूटीकृत हो गया है, इनकम टैक्स विभाग भी कम्प्यूटीकृत है और ऑनलाइन सेवा से जुड़ा है। आप मैन्यूअल के साथ ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से भी घर बैठे रिटर्न फाइल कर सकते है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिला ही नहीं देश मेंं बहुत कम लोग ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं।
– रघुवीर प्रसाद, आयकर अधिकारी नीमच।
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