नीमचPublished: Apr 28, 2019 03:39:58 pm
Mahendra Upadhyay
श्रम विभाग ने कारखाना प्रबंधकों व व्यवसाइयों को जारी किये निर्देश
नीमच. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त लोकसभा क्षेत्रों मे आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम के अनुसार जिले में 19 मई को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन 1996 की धारा 135 के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा के लिए निर्वाचन मे मतदान करने का हकदार है मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना प्रावधानित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन मीना ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुय निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशों के परिपालन में निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रेणी का श्रमिक हो जो लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदान करने का हकदार है को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाए। यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधासभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे है तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।