जीएसटी का सालाना रिटर्न फार्म भरने में आ रही परेशानी
नीमच•Apr 29, 2019 / 02:37 pm•
Mahendra Upadhyay
नीमच. जीएसटी का सालाना रिटर्नफॉर्म भरने में व्यापारियों और कर सलाहकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिटर्न काफी लबा और जटिल है। ३० जून रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख है। निर्धारित समयावधि तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो प्रतिदिन २०० रुपए की पेनल्टी लगेगी।
जटिलताओं से पार नहीं पा रह व्यापारी
जब से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू हुई है सदैव चर्चा में रही है। जीएसटी को लेकर आज भीव्यापारी वर्ग पूरी तरह परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। कोई न कोई वजह ऐसी सामने आ ही जाती है जिसको लेकर व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल सलाहकार निलेश पाटीदार ने बताया कि जीएसटी का वार्षिक रिटर्न काफी लबा और जटिलताओं भरा है। इसको लेकर व्यापारी वर्ग चिंतित है। अब तो ३० जून तक रिटर्न फाइल नहीं करने की स्थिति में २०० रुपए प्रतिदिन के मान से पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर भी व्यापारी परेशान हैं। दो व्यापारी आपस में व्यवसाय करते हैं और दोनों में से किसी एक के रिटर्न जरा ाी हेरफेर हो गया तो दोनों व्यापारियों को नोटिस भेजे जाएंगे। इस तरह की छोटी छोटी बात की वजह से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिटर्न भरते समय हर बारीकी का ध्यान रखने का प्रयास किया जा रहा है। जरा सी गलत होने पर उसमें सुधार की आगे किसी प्रकार की संाावना नहीं है। पाटीदार ने बताया कि विभाग की डीड असेसमेंट योजना चल रही है। सभी को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहिए। रिटर्न से पहले वर्ष २०१७-१८ के सभी जीएसटीआर ३बी तथा जीएसटीआर-१ फाइल करना होंगे। रिटर्न में भी बचे हुए कर दायित्व का खुलासा नहीं करने पर विभाग धारा-७४ के तहत कार्रवाई करते हुए कर, ब्याज के अलावा १०० प्रतिशत तक पेनल्टी लगा सकता है।
जटिलताओं भरा है सालाना रिटर्न
जीएसटी का सालाना रिटर्न जटिलताओं भरा होने के साथ काफी लबा भी है। इसे भरने में काफी सावधानी रखना होगी। निर्धारित दिनांक के बाद रिटर्न भरने पर २०० रुपए प्रतिदिन के मान से विभाग पेनल्टी वसूलेगा। इसको लेकरभी व्यापारी चिंतित हैं।
– निलेश पाटीदार, कर सलाहकार नीमच