इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है। यह आकलन वर्ष 2019-20 के लिए होगा। सैलरी पेमेंट पर वार्षिक टीडीएस सर्टिफि केट (फॉर्म 16 ) 15 जून 2019 तक कंपनी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, फॉर्म 16 । को अन्य व्यक्तिगत आय पर कटौती के लिए जारी किया जाता है (बैंक इसे ब्याज आय पर कटौती के लिए जारी करता है)
– व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए
– पूरी आय 50 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए
– व्यक्ति के पास वेतन से आयए फ ॅमिली पेंशन से आय, एक घर और इसके अलावा अन्य सोर्स
-व्यक्ति के पास कृषि से आय 5000 रुपये से कम होनी चाहिए
– व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है
– व्यक्ति ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इस साल कभी भी निवेश किया हो
– व्यक्ति क्लेम का दावा करना चाहता होए किसी अन्य सोर्स से मिली आय
-भारत से बाहर किसी संपत्ति से आय
-व्यक्ति के पास लाभांश आय स्पेशल रेट पर कर योग्य होगा
अगर आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं जमा किया जाता है तो फिर इसे फ ाइन के साथ 31 मार्च 2020 तक भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक 5 लाख तक के आय पर प्ज्त् भर दिया तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5 लाख के इनकम पर 1000 रुपये जुर्माना, 5 लाख से ज्यादा के इनकम पर 5000 रुपये जुर्माना है।
– रघुवीर प्रसाद, आयकर अधिकारी नीमच।