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आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि ३१ जुलाई

locationनीमचPublished: Jun 10, 2019 06:51:26 pm

Submitted by:

Mahendra Upadhyay

– समय पर रिटर्न नहीं भरने पर हो सकती है कार्रवाई – इस वर्ष आईटीआर फार्म में हुए कुछ बदलाव

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आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि ३१ जुलाई

नीमच। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बार रिटर्न जमा कराने के नियमों में कुछ बदलाव हुआ है। जिसको व्यापारियों में हडकंप मचा हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आइटीआर-4 व्यक्तिगत पार्टनरशिप फ र्म, एचयूएफ ही भर सकते हैं, जिनकी आय 44 एडी या 44 एई या 44 एडीए से होती है। वो अपने टर्नओवर पर तय फीसद के हिसाब से रिटर्न भर सकते हैं। ऐसे कर दाता को बही खाते नहीं बनाने होते हैं। अगर कोई करदाता किसी कंपनी में डायरेक्टर होता है तो वह आइटीआर-4 नहीं भर सकता है। यदि आपकी आय बैंक से होती है तो 44 एडी में छह फीसदए आठ फीसद टर्नओवर दे सकते हैं। साथ में सेक्शन 44 ए ई में ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ी की क्षमता स्वयं की हो या किराए की, इसकी जानकारी भी देनी होगी। उन्होंने सीए छात्रों को आइटीआर-3 में आने वाली समस्याओं से कैसे उबरें व आइटीआर-3 भरना भी सिखाया। आइटीआर-4 केवल दो करोड़ के टर्नओवर तक भरा जा सकता है। नए बदलावों के तहत अब इनवेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी। अचल संपति के केस में क्रेता के बारे में बताना होगा। उसका पैन नंबर, नाम व अन्य विवरण देना होगा।
कब भरें इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई है। यह आकलन वर्ष 2019-20 के लिए होगा। सैलरी पेमेंट पर वार्षिक टीडीएस सर्टिफि केट (फॉर्म 16 ) 15 जून 2019 तक कंपनी की ओर से जारी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, फॉर्म 16 । को अन्य व्यक्तिगत आय पर कटौती के लिए जारी किया जाता है (बैंक इसे ब्याज आय पर कटौती के लिए जारी करता है)
एलिजिबल असेसमेंट
– व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए
– पूरी आय 50 लाख रुपया या इससे कम होनी चाहिए
– व्यक्ति के पास वेतन से आयए फ ॅमिली पेंशन से आय, एक घर और इसके अलावा अन्य सोर्स
-व्यक्ति के पास कृषि से आय 5000 रुपये से कम होनी चाहिए
नॉट एलिजिबल असेसमेंट
– व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है
– व्यक्ति ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इस साल कभी भी निवेश किया हो
– व्यक्ति क्लेम का दावा करना चाहता होए किसी अन्य सोर्स से मिली आय
-भारत से बाहर किसी संपत्ति से आय
-व्यक्ति के पास लाभांश आय स्पेशल रेट पर कर योग्य होगा
३१ जुलाई अंतिम तिथि
अगर आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं जमा किया जाता है तो फिर इसे फ ाइन के साथ 31 मार्च 2020 तक भरना होगा। 31 जुलाई 2019 तक 5 लाख तक के आय पर प्ज्त् भर दिया तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 1 अगस्त 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक 5 लाख के इनकम पर 1000 रुपये जुर्माना, 5 लाख से ज्यादा के इनकम पर 5000 रुपये जुर्माना है।
– रघुवीर प्रसाद, आयकर अधिकारी नीमच।
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