मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों की बैठक लेकर यह निर्णय जारी किया है कि दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट लेना अनिवार्य है। विभाग का कहना है कि दो-पहिया वाहन चालक व उसके साथ बैठे व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल सहित प्रदेश भर के वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि नया दोपहिया वाहन खरीदने वाले को दो हेलमेट उपलब कराएं। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दो हेलमेट खरीदने की रसीद देखे बिना वाहनों को रजिस्ट्रेशन न करें।
नहीं होती हेलमेट को लेकर पालना
परिवहन अधिकारियों के लिए चिंता का विषय यह है कि न्यायालय भी दो हेलमेट के संदर्भ में आदेश पूर्व में जारी कर चुका है। इसके बाद परिवहन विभाग ने पांच सितंबर 2014 को आदेश का पालन कराने के लिए निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाया। परिवहन आयुक्त के आदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 का हवाला देते हुए कहा गया किए। सार्वजनिक स्थान पर किसी वर्ग या वर्ण की मोटर साइकिल चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप ऐसा सुरक्षात्मक टोप अर्थात हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
दो हेलमेट वाहन के साथ अनिवार्य जिले के सभी दुपहिया वाहन डीलर्स को आदेश का पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि उन्हें दोपहिया वाहन बेचने के साथ दो हेलमेट देना अनिवार्य है। जिसका बिल भी साथ अटैच होगा। वाहन के बिल के साथ हेलमेट का बिल देखकर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
– विक्रम सिंह राठौर, आरटीओ नीमच। नहीं आया कोई आदेश अभी तक दोपहिया वाहन के साथ दो हेलमेट देने के आदेश या निर्देश आरटीओ विभाग से उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी वह दोपहिया वाहन के साथ एक हेलमेट देते है।
– मनीष कुमार, डीलर बजाज शोरूम नीमच।