नीमचPublished: Nov 20, 2019 08:35:30 pm
Mahendra Upadhyay
जल्द ही दो अन्य मिलावटखोरों पर होगी रासुका की कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा लगाई रासुका को एडवाइजरी बोर्ड की हरी झंडी
नीमच. बालुराम हुकुमीचंद गर्ग फर्म के संचालक मोहित गर्ग पर कलेक्टर द्वारा लगाई गई रासुका की कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर की भी हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही मोहित के सेंट्रल जेल इंदौर से जल्द बाहर आने के रास्ते भी बंद हो गए हैं।
जल्द लगेगी दो मिलावटखोरों पर रासुका
मिलावटखोर मोहित गर्ग पर एक अक्टूबर 2019 को कलेक्टर अजयङ्क्षसह गंगवार ने रासुका की कार्रवाई की थी। पूर्व में गृहमंत्रालय भोपाल से रासुका की कार्रवाई को हरी झंडी मिल गई थी। सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर के समक्ष नीमच जिला प्रशासन की ओर से नगर पुलिस अधीक्षक राकेश मोहन शुक्ल और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसएल शाक्य ने पक्ष रखा था। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार के बाद सार्थक परिणाम आने की पूरी उम्मीद थी। मंगलवार को सच भी साबित हो गई। कलेक्टर द्वारा की गई रासुका की कार्रवाई को हाई कोर्ट जबलपुर की एडवाइजरी बेंच ने भी सही बताया। सुनवाई के दौरान मोहित गर्ग भी बोर्ड के समक्ष उपस्थित था। सोमवार को ही उसे जबलपुर हाइकोर्ट से पुन: इंदौर जेल भेज दिया गया था। बोर्ड द्वारा नीमच कलेक्टर की रासुका कार्रवाई को हरी झंडी मिलने के बाद दो अन्य मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जल्द ही इस संबंध में कलेक्टर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। पूर्व में खड़वा, सिहोर, इंदौर, उज्जैन, रायसेन में की रासुका की कार्रवाई को निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में नीमच जिले की पहली रासुका की कार्रवाई को हाईकोर्ट जबलपुर से हरी झंडी मिलने से मिलावटखोरों के हौंसले और पस्त होंगे।
बोर्ड ने रासुका की काईवाई को वैध बताया
नीमच में मिलावटखोर के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की एडवाइजरी बोर्ड जबलपुर के समक्ष पहुंची थी। सोमवार को सुनवाई के बाद बोर्ड ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को रासुका की कार्रवाई को वैध ठहराया गया। अब जल्द ही दो अन्य मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी।
– अजयसिंह गंगवार, कलेक्टर