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विधायक प्रत्याशियों को आपराधिक मुकदमों का प्रकाशन करना अनिवार्य

विधायक प्रत्याशियों को आपराधिक मुकदमों का प्रकाशन करना अनिवार्य

नीमचNov 17, 2018 / 11:12 pm

Virendra Rathod

विधायक प्रत्याशियों को आपराधिक मुकदमों का प्रकाशन करना अनिवार्य

नीमच। स्वच्छ राजनीति को लेकर चुनाव आयोग द्वारा सभी विधानसभा प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तीन बार सामाचार पत्र में प्रकाशन करना अनिवार्य है। इसके बाद भी अभी तक सिर्फ दो प्रत्याशियों ने स्थानीय समाचार पत्र में अपने आपराधिक रिकार्ड के बारे में विज्ञापन जारी किया है, जबकि जिले से करीब २५ उम्मीदवार विधायक चुनाव के लिए खड़े हुए है।

 

पीआरओ जगदीश मालवीय ने बताया कि नीमच से 8, मनासा से 8 और जावद से 9 प्रत्याीशी मैदान में उतरे है। नियमानुसार सभी को अपनी संपत्ति का ब्योरा और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में तीन समाचार पत्र में प्रकाशन करना है। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश है। इनकी अवेहलना करने पर सीधी कोर्ट की अवमानना है। जिस पर कानूनी कार्रवाई से भी प्रत्याशियों को गुजरना पड़ सकता है। अभी तक जावद से भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश सकलेचा और नीमच से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पाटीदार ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में दो समाचार पत्र में प्रकाश शुक्रवार को करवाया है। सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने हैं।

 

उच्चतम न्यायायल के यह है आदेश
– प्रत्याशी को अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे की मोटे अक्षर में जानकारी देनी होगी।
– कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी अपनी पार्टी को भी देनी होगी।
– राजनीतिक दल, ऐसे प्रत्याशी की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देने को बाध्य होगा।
– सामाचारपत्र या टीवी पर लंबित मुकदमे का रिकॉर्ड कम से कम तीन बार विज्ञापन देना होगा।
 

देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड

आपराधिक रिकॉर्ड के बारे मे प्रत्याशी और राजनीतिक दल दोनों को अलग-अलग तीन-तीन बार विज्ञापन देना होगा। चुनाव आयोग से भी आदेश है।

– विनय कुमार धोका, अपर निर्वाचन अधिकारी नीमच।

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