आचार संहिता के उल्लघंन के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं होने के बाद तीसरे दिन नपा अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन और सांसद सुधीर गुप्ता शुक्रवार सुबह ११.३० बजे कोर्ट पहुंचे। उनके बाद जनपद सदस्य सज्जन सिंह, उनके बाद विधायक प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार और फिर विहिप नेता बाबूलाल नागदा पहुंचे। कोर्ट में करीब ढ़ाई घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी दस-दस हजार रुपए जमानत व मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए है। जबकि विधायक प्रत्याशी परिहार को चेतावनी दी है कि यह आपका दूसरी बार मामला है। अपने इमोशन को काबू में रखे। बार-बार पुनरावृत्ति होने पर हो सकती है, जमानत रद्द। न्यायाधीश ने पूर्व में चारों की जमानत ले ली थी। कुछ देर बाद विधायक प्रत्याशी की जमानत ली।
बुधवार को सांसद सुधीर गुप्ता, नपा अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार, पूर्व पार्षद बाबूलाल नागदा सहित सज्जन सिंह जो कि अपनी उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय आए थे। इस दौरान चप्पा-चप्पा भाजपा अबकी बार 200 पार के तेज ध्वनि में नारे लगाए। जिसके वीडियों भी वारयरल हुए। जिसके बाद एफएसटी अधिकारी बीएल सांखला की रिपोर्ट पर सांसद सुधीर गुप्ता, नपा अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, पूर्व पार्षद बाबूलाल नागदा और भाजपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक दिलीप सिंह परिहार के खिलाफ धारा 188 के तहत आचार संहिता के उल्लघंन करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। जो कि गैर जमानती अपराध है।