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Crime News खुलेआम बंदूक लेकर धूमना एक व्यक्ति को पड़ गया भारी

अवैध बंदूक धारक को एक वर्ष का सश्रम कारावास

नीमचFeb 17, 2019 / 01:52 pm

Mukesh Sharaiya

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नीमच. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच द्वारा एक आरोपी को बिना लाईसेंस के अवैध रूप से देशी बंदूक अपने कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाकर एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

अवैध बंदूक धारक को एक वर्ष का सश्रम कारावास

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेशकुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व 27 फरवरी 2015 को दिन के 2 बजे पुलिस नीमच कैंट द्वारा सीआरपीसी चौराहा नीमच पर वाहन चैकिंग की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस को एक मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिनको रोककर उनकी तलाशी लिए जाने पर एक व्यक्ति के कब्जे से एक देशी बंदूक मिली, जिसका लाईसेंस उस व्यक्ति के पास नही होने से पुलिस द्वारा उससे बंदूक जब्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच कैंट में अपराध क्रमांक 107/15, धारा 25(1-बी)(ए) आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी व पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर दंड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा गंभीर अपराध किए जाने के मकसद से अवैध बंदूक अपने कब्जे में रखी हैं, इसलिए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया जाए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीमच नीरज मालवीय द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अवैधानिक रूप से बंदूक रखने पर आरोपी का दोषी पाया। इस आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मालवीय ने आरोपी को अवैध रूप से बंदूक रखने के लखमीचंद्र पिता भोनीराम बावरी (40) वर्ष निवासी ग्राम मोड़ी थाना जावद जिला नीमच को धारा 25(1-बी)(ए) आम्र्स एक्ट (अवैध हथियार कब्जे में रखना) में एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी एडीपीओ निधि शर्मा द्वारा की गई।

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