500 ग्राम तक छूट मिलने से बच जाएंगे सैकड़ों पट्टे
नीमचPublished: Oct 10, 2018 10:55:59 pm
500 ग्राम तक छूट मिलने से बच जाएंगे सैकड़ों पट्टे
नीमच. नई अफीम नीति घोषित होने के बाद बुधवार से जिला मुख्यालय पर अफीम पट्टा वितरण कार्य भी प्रारंभ हो गया। पट्टा वितरण कार्य 18 अक्टूबर तक चलेगा। नई नीति में प्रति हेक्टेयर औसत अफीम की मात्रा कम करने और एक प्रतिशत मार्फिन मात्रा कम करने से सैकड़ों किसानों को इसका सीधे सीधे लगा मिलेगा। आशय यह कि औसत पूरी करने में यदि 500 ग्राम तक अफीम कम रह होगी तो भी उसे पट्टे की पात्रता रहेगी।
नारकोटिक्स कार्यालय पर शुरू हुआ पट्टा वितरण
जिला मुख्यालय पर प्रथम और द्वितीय खंड का पट्टा वितरण कार्य बुधवार से प्रारंभ हुआ। प्रथम खंड के अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि नीमच और जावद क्षेत्र के 17 गांवों के कुल 211 किसानों को बुधवार को पट्टों का वितरण किया गया। पट्टा वितरण अफीम नीति के पैरा क्रमांक 2 के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें नियम अनुसार पात्र किसानों को ही पट्टे किए गए है। दूसरे चरण में अन्य किसानों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। जिला अफीम अधिकारी नारकोटिक्स अनिल कुमार ने बताया कि बुधवार को द्वितीय खंड में ७ गांव के336 किसानों को अफीम के पट्टे वितरित किए गए। गुरुवार को करीब 10 गांवों के 525 अफीम काश्तकारों को पट्टे वितरित किए जाएंगे।
औसत में दी गई है4 किलो की छूट
नई अफीम नीति में किसानों को काफी लाभ दिया गया है। इससे नीमच जिले में ही करीब बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने नई नीति में पिछले साल की तुलना में 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की छूट दी है। पिछले साल 56 किलोग्राम प्रति हेक्टयर औसत थी। इसे घटाकर 52 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की गई है। वहीं मार्फिन की मात्रा 5.9 प्रतिशत से कम करते हुए 4.9 प्रतिशत की गई है। इससे जिले के सैकड़ों किसानों के अफीम पट्टे कटने से बच जाएंगे। इस बार ऐसे किसानों को भी पट्टे जारी किए जाएंगे जिनके पट्टे वर्षों पहले विभागीय नियमों की अह्वेलना के चलते काट दिए गए थे। जिन किसानों के किन्हीं भी कारणों से पट्टे काटे गए थे उन्हें दूसरे चरण में पट्टे वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में नियमों के अनुसार जो भी पात्र किसान है उन्हें भी वितरित किए जा रहे हैं।