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100 किलो से अधिक निर्माण करने वाली फर्म को करना पड़ेगा यह काम

locationनीमचPublished: Sep 30, 2018 11:28:40 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

100 किलो से अधिक निर्माण करने वाली फर्म को करना पड़ेगा यह काम

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नीमच. मोटी कमाई करने के लिए दुकानदार मनचाहे रेफर में विभिन्न सामग्रियां पैक कर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। चूकि सामग्रियों के रेफर के ऊपर कई लुभावनी बाते लिखी होती है। वहीं पैक सामग्री को उपभोक्ता गुणवत्ता युक्त मनाते हैं। इसलिए हर पैक वस्तु के लिए मोटी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ठीक इसके विपरित है। इसका खुलासा आए दिन खाद्य विभाग द्वारा लिए जाने वाले सेम्पल की जांच में हो रहा है।
बतादें की कुछ दुकानदारों द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य व अन्य सामग्रियां थोक में लाकर स्वयं अपनी दुकानों या ठिकानों पर पैक किए जाते हैं। जिन प्लास्टिक के रेफरों में सामग्रियां पैकिंग की जाती है। वह भी कहीं से एक साथ थोक में खरीदकर लाई जाती है। ऐसे में जो बाते रेफर पर लिखी होती है। वह वास्तव में नजर नहीं आती है। ऐसे ही मामले पिछले दिनों हुए हैं।
खाद्य विभाग द्वारा करीब 23 अगस्त को मनासा के नाकोड़ा नमकीन से सेम्पल लिया गया था। जो मिथ्याछाप निकला है। क्योंकि जो बाते नमकीन के पैकेट के ऊपर लिखी थी, वह पाई नहीं गई। ऐसा ही मामला डबल टाईगर ब्रांड साबुदान के सेम्पल की रिपोर्ट में पता चला है। पैकेट के ऊपर न तो पेकिंग की तिथि लिखी थी और न ही बेच नंबर था। जिससे साफ पता चल रहा था कि दुकानदार द्वारा मोटी कमाई करने के उद्देश्य से ग्रहाकों को ठगा जा रहा है। वहीं जिस तेल में उक्त दुकानदार नमकीन बना रहा था वह खुला तेल था, जो प्रतिबंधित है। रेफर में लिखी बाते गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरने के चलते ही पिछले दिनों बघाना की एक फर्म से अजवाईन के करीब आधा किलो पैकिंग के करीब 1 लाख रुपए के रेफर जप्त किए गए थे। इसलिए अगर आप भी कहीं कोई वस्तु खरीदने जा रहे तो यह देख लें कि वाकई रेफर पर लिखी गई सभी बातें सच है या नहीं।
100 किलो से अधिक खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाले निर्माता को लेना होगा प्रशिक्षण
जिले में प्रतिदिन 100 किलो से अधिक की सामग्री का निर्माण करने वाले निर्माता या उनके किसी प्रतिनिधि को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से फूड सेफ्टी सर्विस नागपुर द्वारा इंदौर व उज्जैन संभाग के निर्माताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिकार द्वारा अधिकृत टे्रनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो निर्माता या उनके प्रतिनिधि को किसी भी सामग्री के निर्माण में कच्चा माल से लेकर निर्माण करने और उसके उपभोक्ता तक पहुंचाने तक किन किन बातों का ध्यान रखना है इसे बताएंगे। ताकि उनके द्वारा निर्मित की गई खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त हो। यह प्रशिक्षण जिस संस्था द्वारा नहीं लिया जाएगा खाद्य विभाग द्वारा उनका लायसेंस नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही जब भी कभी निरीक्षण के दौरान उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण नहीं पाया गया तो संबंधित फर्म का लायसेंस निलंबित किया जाएगा।
वर्जन.
100 किलो से अधिक प्रतिदिन खाद्य सामग्री का निर्माण करने वाली फर्म के संचालक या उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति को प्रशिक्षण लेना जरूरी है। यह प्रशिक्षण 5 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं सेम्पलिंग की कार्रवाई नियमित की जाती है। जहां भी मिथ्याछाप वाले मामले आते हैं नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
-सचिन लौगरिया, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी

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