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ऐसा क्या हुआ जो पत्नी ने पति को हटा दिया था रास्ते से

locationनीमचPublished: Oct 13, 2018 11:01:32 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

ऐसा क्या हुआ जो पत्नी ने पति को हटा दिया था रास्ते से

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घर में अकेले रह रहे अधेड़ की गला रेतकर की गई हत्या

नीमच. रास्ते से हटाने के उद्देश्य से पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा जमानत के लिए आवेदन दिया गया था। लेकिन अभियोजन के विरोध करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों की जमानत खारिज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीपकुमार व्यास द्वारा एक महिला जिस पर अवैध संबंधों के चलते प्रेमी से मिलकर रास्ते से हटाने के उद्देश्य से उसके ही पति की हत्या कराने के आरोप हैं। अभियोजन के विरोध करने पर उसकी व उसके प्रेमी का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन मीडिय़ा सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि इसी वर्ष हाईवे रोड़ जमुनिया व ग्राम सेमली चौधरी की सीमा में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश होने की सूचना नीमच सिटी पुलिस को मिली थी। सिटी पुलिस द्वारा जांच में यह पाया था कि मृतक का नाम मनोज पिता शांतीलाल है तथा इसकी हत्या उसकी पत्नी संजुबाई द्वारा सलमान नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध होने के कारण रास्ते से हटाने के उद्देश्य से की गई । पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्व अपराध क्रमांक 283/2018, धारा 302, 201, 120 बी भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व करके विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित किया गया। आरोपिया संजुबाई पति मनोज (30) तथा आरोपी सलमान पिता अखलाक (30) दोनों निवासी ग्राम रतनगढ़ जिला नीमच को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जगदीश चौहान अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क रखे गए की दोनों आरोपियों के विरूद्व पर्याप्त इलेक्ट्रानिक्स एवीडेंस संग्रहीत की गई हैं तथा यदि आरोपियों को जमानत दी गई तो उनके द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को प्रभावित करने तथा फरार होने की संभावना है। इसलिए आरोपियों की जमानत निरस्त की जाए। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार व्यास नीमच द्वारा दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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