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पांच पिकअप वाहन जब्त कर, 16 बैल व केड़ों को कटने से बचाया

पांच पिकअप वाहन जब्त कर, 16 बैल व केड़ों को कटने से बचाया
 

नीमचOct 15, 2019 / 12:55 pm

Virendra Rathod

पांच पिकअप वाहन जब्त कर, 16 बैल व केड़ों को कटने से बचाया

नीमच। बघाना थाना पुलिस ने मुखबिर सूचना पर रेलवे फाटक बिसलवास पर नाकाबंदी कर पांच पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली, जिसमें १६ बैल व केडें ठूंसकर भरे थे। उन्हें कटने के लिए ले जाया जा रहा था। सभी केड़ो को लेवड़ गौशाला को सौंप दिया गया है। वहीं पांचों वाहन जब्त कर चालकों को मध्यप्रदेश पशु वध एवं क्ररूता अधिनियम में गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि सोमवार को मुखबिर सूचना पर रेलवे फाटक बिसलवास पर नाकाबंदी कर पांच पिकअप वाहन को रोककर पशुधन को कटने से बचाया है। कार्रवाई के दौरान पिकअप वाहन एमपी 14 जीसी 1552 से आरोपी अफजल पिता सुल्तान नियारगर उम्र 40 वर्ष निवासी बोतलगंज को गिरफ्तार कर तीन केडे़, पिकअप वाहन एमपी 41 जीए 1481 से आरोपी इमरान पिता बाबू मंसूरी उम्र 26 वर्ष निवासी बोतलगंज को गिरफ्तार कर तीन बैल व केड़े, एक पिकअप बिना नंबर से आरोपी शाहरूख पिता इलियास नियारगर उम्र 23 वर्ष निवासी बोतलगंज तथा तोशीब पिता जाकिर मोगिया उम्र 19 वर्ष बोतलगंज को गिरफ्तार कर तीन केड़ें, पिकअप वाहन एमपी 44 जीए 1365 से आरोपी अली पिता अशरफ नियारगर उम्र 22 वर्ष निवासी बोतलगंज, असलम पिता अनवर नियारगर उम्र 26 वर्ष निवासी बोतलगंज को गिरफ्तार कर तीन केड़े, पिकअप वाहन एमपी 44 जीए 1365 से आरेापी अशफाक पिता बाबू नियारगर उम्र २३ वर्श निवासी बोतलगंज तथा सद्दाम पिता मोहम्म्द टिड्डू उम्र 22 वष्र निवासी बोतलगंज के कब्जे से चार केड़े, जब्त कर आरोपियों को मध्यप्रदेश कृषि उपयोगी संरक्षक अधिनियम की धारा-4 मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 6,9 पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा ११घ, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81, 177 तथा मोटर गाड़ी अधियिम 1954 की धारा 66, 192 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है।

धरकपड़ में रही टीम
उक्त कार्रवाई में एसआई ऊषा बारिया, एएसआई बीएल नागर, आरक्षक मनीष माली, महेंद्र पंवार, रवि पांडेय, अंकित मोड, अल्पेश बैरागी, अशोक चोहान और प्रवीण शर्मा की सराहनीय भूमिका रही है।

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