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बिना लायसेंस खुलेआम हो रहा ऐसा व्यापार कि आंखें फंटी की फंटी रह जाएं

locationनीमचPublished: Nov 27, 2022 06:13:17 pm

Submitted by:

Mukesh Sharaiya

नपा की ओर से कारोबार बंद करने छह माह पहले थमाए थे नोटिस

बिना लायसेंस खुलेआम हो रहा ऐसा व्यापार कि आंखें फंटी की फंटी रह जाएं

हेडगेवार बस स्टैंड के पीछे बनी मांस मटन की दुकानें।

मुकेश सहारिया, नीमच. जिला मुख्यालय पर स्लॉटर हाउस और मांस-मटन की दुकानों का अवैधानिक रूप से संचालन हो रहा है। जिला मुख्यालय पर १२ स्लॉटर हाउस और ५२ मांस, मटन, मछली विक्रय की दुकानों संचालित हैं। इन सभी को दुकान व स्लॉटर हाउस बंद करने के नोटिस थमाए जा चुके हैं इसके बाद भी व्यवसाय निर्वाध रूप से जारी है। चौकाने वाली बात तो यह है कि कुछ दुकानों का संचालन रहवासी क्षेत्रों में हो रहा है। दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन केवल नोटिस थमाने तक ही कार्रवाई समेटे हुए हैं।
लायसेंस नहीं फिर कैसे हो सकती है मांस बिक्री
नगरपालिका प्रशासन और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी खुलेकर कह रहे हैं कि नीमच जिला मुख्यालय पर स्लॉटर हाउस और मांस-मटन दुकानों की बिक्री के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इसके विपरित दुकानें और स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। बावजूद इसके जिला मुख्यालय पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए व्यापार हो रहा है। मूलचंद मार्ग हो, बिहारगंज, बघाना क्षेत्र, नीमच सिटी यहां खुलेआम मांस-मटन की दुकानों पर बिक्री हो रही है। यहां तक कि रहवासी क्षेत्र में खुलेआम व्यापार संचालित किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि नपा प्रशासन की ओर से सभी दुकानों और स्लॉटर हाउस को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसके बाद भी वैधानिक कार्रवाई केवल नोटिस तक सिमटी हुई है। नगरपालिका इंजीनियर अब्दुल नईम ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन की ओर से प्रायवेट बस स्टैंड के पीछे करीब ४४ दुकानें बनाई गई हैं। यहां स्टॉटर हाउस और मांस-मटन बिक्री के लिए दुकानों का आवंटन किया जाना है। निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। जल्द ही आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर का विस्तार होने के साथ ही मांस-मटन की दुकानें भी शहरी सीमा में शामिल हो जाती है। समय समय पर उन्हें दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता रहा है।
अवैधानिक रूप से हो रहा संचालन
जिला मुख्यालय पर सभी बूचडख़ाने और मांस मटन की दुकानें अवैधानिक रूप से संचालित हो रही हैं। सभी को व्यवसाय बंद करने के लिए छह माह पहले ही नोटिस थमा दिए गए थे। नोटिस में साफ कर दिया गया था कि जांच में विक्रय करते पाए गए तो जुर्माने और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्टॉटर हाउस और मांस मटन विक्रय के लिए प्रायवेट बस स्टैंड के पीछे दुकानें और प्लेटफार्म बनाए गए हैं। जल्द की उनका आवंटन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर जल्द ही उनका आवंटन करेंगे।
– श्याम टांकवाल, स्वास्थ्य अधिकारी नपा
विभाग ने नहीं किया किसी का पंजीयन
जिला मुख्यालय पर स्लॉटर हाउस और मांस-मटन विक्रय के लायसेंस के लिए नपा की ओर से एनओसी दी जाती है। इसके बाद ही दुकानदारों का नियम अनुसार पंजीयन किया जाता है। नपा की ओर से किसी की एनओसी नहीं मिली है तो पंजीयन का सवाल ही नहीं उठता है।
– यशवंत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
दिए जा चुके हैं नोटिस
जिला मुख्यालय पर जितने भी स्लॉटर हाउस और मांस-मटन की दुकानें हैं सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद भी उनका संचालन हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी।
– गरीमा पाटीदार, सीएमओ
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