scriptपति को जहर देकर मारा, कोर्ट ने दी यह सजा | The husband was killed by poison, the court gave this punishment | Patrika News

पति को जहर देकर मारा, कोर्ट ने दी यह सजा

locationनीमचPublished: Dec 08, 2021 10:53:44 pm

Submitted by:

sachin trivedi

अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेशकुमार धाकड़ ने जहर देकर पति की हत्या करने व लाश को जंगल में फेंककर साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पति को जहर देकर मारा, कोर्ट ने दी यह सजा

अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेशकुमार धाकड़ ने जहर देकर पति की हत्या करने व लाश को जंगल में फेंककर साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

नीमच. अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेशकुमार धाकड़ ने जहर देकर पति की हत्या करने व लाश को जंगल में फेंककर साक्ष्य छिपाने के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक कविता भट्ट, मनासा ने बताया कि 17 मार्च 2010 को फरियादी देशराज के पास सुबह 5.30 बजे सत्यनारायण ने फोन लगाकर उसकी वैन मांगी। इस दौरान कहा कि उसके मिलने वाले को लकवा हो गया है। उसे जोगणिया माता ले जाना है। इस पर देशराज ने ड्राइवर श्यामलाल को साथ ले जाने को कहा। श्यामलाल ने दिन के 3 बजे आकर देशराज को बताया कि आरोपी सत्यनारायण, नंदकिशोर एवं सरोज ने उसे बताया कि हरदेव तेली जो की सरोज का पति है वह बीमार है। उसे जोगणिया माता ले जाना है किंतु उन्होंने जोगणिया माता से 4-5 किलोमीटर पहले ही जंगल में रोड किनारे गाडी रुकवाकर कहा कि हरदेव की मौत हो गई है और उसकी लाश जंगल में फेंक वापस आए गए। इस पर घटनाक्रम को संदिग्ध होने से देशराज ने मनासा थाने पर सूचना दी। इस पर जंगल से हरदेव की लाश बरामद कर मर्ग कायम किया गया। पीएम में पता चला मृत्यु भोजन में सल्फास जहर होने के कारण हुई है। इस पर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला तीनों ने षड्यंत्रपूर्वक भोजन में सल्फास मिलाकर हरदेव की हत्या की है और साक्ष्य नष्ट किये जाने के उद्देश्य से लाश जंगल में फेंक दी। इसके बाद मामला मनासा न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान सत्यनारायण व नंदकिशोर को 2012 में आजीवन कारावास से दंडित किया गया, किंतु पत्नी सरोज के फरार हो जाने से विचारण लंबित रहा। बाद में उसके गिरफ्तार होने पर विचारण पुन: शुरू किया गया। इसी मामले में कोर्ट ने सरोज (35) पति हरदेव उर्फ हरीश तैली निवासी सरवानिया महाराज को धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आजीवन कारावास व 2000 रुपए जुर्माने से दंडित किया।

 

पंचायत सचिव ने पत्रकार पर जानलेवा हमला, हाथ हुआ फ्रैक्चर, पुलिस ने दर्ज किया मामला
बुधवार को प्रेस क्लब मनासा के सचिव शब्बीर बोहरा (63) पर ग्राम पंचायत रावतपुरा के पूर्व सचिव दिनेश जोशी निवासी भाटखेड़ी व वर्तमान सचिव देवरी खवासा व उसके साथ आए अन्य लोगों ने हाकियों से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पत्रकार का मोबाइल व घड़ी छीन ली। घटना में पत्रकार को गंभीर चोटें आईं व उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। सूचना मिलते ही पत्रकार थाने पहुंचे और कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी को आवेदन दिया। मनासा थाना प्रभारी ने आरोपी ग्राम पंचायत सचिव दिनेश जोशी भाटखेड़ी व अन्य लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो