शातिर महिला ने दिया ऐसा कारनामा अंजाम कि अब...
नीमचPublished: Oct 16, 2022 07:57:07 pm
नीमच. एक महिला और उसके सहयोगियों ने एक ही जमीन को पहले दो बार बेच दिया था। तीसरी बार फिर से जमीन से उसी जमीन को बेेचने की तैयारी कर ली थी। इससे पहले नीमच सिटी थाने तक मामला पहुंच गया। पुलिस ने जमीन मालिक की शिकायत पर 7 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।


Crime News: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, अनुसंधान जारी
कूट रचित दस्तावेजों से जमीन हड़पने पर प्रकरण दर्ज
पुलिस थाने से मिली जानकारी अनुसार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी व दस्तावेजों की कूट रचना के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में रामशोभा सहित अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। शिकायतकर्ता चौधरी मोहल्ला नीमच सिटी नीमच संदीप पिता उमरावसिंह राठौर ने थाने पर शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी माता इंदिराबाई के नाम नीमच तहसील के ग्राम मालखेड़ा में सर्वे नंबर 1318/2 रकबा 0.27 हेक्टेयर जमीन है, जो कि उन्होंने ग्राम मालखेड़ा की धापूबाई पति रोड़ाजी, रामशोभा पिता रोड़ाजी व रामकन्या पिता रोड़ाजी से 17 मई 2005 को खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया था। विधिवत तरीके से जमीन का नामांतरण भी कराया था। इसी जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए ग्राम मालखेड़ा की धापूबाई व रामशोभाबाई ने 17 अप्रैल 2012 को दोबारा बेच दिया था, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस अवैध कारोबार में रामशोभा के रिश्तेदारों व जमीन के कारोबार से जुड़े कुछ दलालों ने सहयोग किया था। इस पूरे प्रकरण में सप्रमाण शिकायत करने पर पुलिस ने संदीप राठौर की शिकायत पर ग्राम मालखेड़ा निवासी रामशोभा पति राजमल उर्फ राजू मेघवाल, उसकी मां धापूबाई पति रोड़ाजी निवासी ग्राम मालखेड़ा, राजमल उर्फ राजू पिता धन्नालाल मेघवाल निवासी ग्राम जमुनियाकलां, मामी मंजूबाई पति शंकरलाल मेघवाल, मामा शंकरलाल पिता उंकारलाल मेघवाल निवासी ग्राम नेवड़, जमीन बिकवाने में सहयोगी व दोबारा रजिस्ट्री कराने में गवाही देने वाले पप्पूलाल पिता मोतीलाल तेली निवासी ग्राम धनेरियाकलां व प्रहलाद पिता घीसालाल मेघवाल निवासी ग्राम बिसलवासकलां के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी ताकि पूछताछ में जमीनों की हेरफेर के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हो सके।