नई दिल्ली। वेतनभोगियों को मोदी सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। एक अप्रेल से ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा। आम बजट 2016-17 पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह घोषणा की। इस फैसले से 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अभी तक पांच साल की लगातार सेवा के बाद ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगता है लेकिन नए नियम के अनुसार अगर आप एक अप्रेल 2016 से ईपीएफ अकाउंट से 60 फीसदी की निकासी पर टैक्स वसूला जाएगा।
नेशनल पेंशन स्कीम -138 के तहत रिटायरमेंट के वक्त कुल रकम की 40 फीसदी निकासी पर टैक्स में छूट का प्रावधान है लेकिन शेष 60 फीसदी पर टैक्स वसूली का प्रावधान कर दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईपीएफ से निकासी पर टैक्स कर्मचारी के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। ईपीएफ सहित दूसरी मान्यता प्राप्त पीएफ स्कीम के तहत जमा राशि निकालने पर भी यह नियम लागू होंगे। पीएफ खातों के मामले में यह नियम एक अप्रेल 2016 से जमा होने वाली रकम पर लागू होगा। अभी तक पेंशन स्कीम या पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। एनपीएस के तहत दी जाने वाली सालाना सर्विसेज और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को दी जाने वाली सर्विस में सर्विस टैक्स से छूट का ऐलान किया गया है। ये छूट एक अप्रेल 2016 से दी जाएगी। इससे पहले यह टैक्स 14 फीसदी होता था।