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छोटे शहरों के विकास को हरियाणा सरकार ने लाइसेंस रूल्स बदले

Published: Feb 16, 2016 04:58:00 pm

इस संशोधन से लो एंड मीडियम पोटेंशियल जोन वाले शहरों में प्लानिंग के साथ विकास का रास्ता आसान हो जाएगा

Small cities

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अपने मानदंडों में संशोधन किया है। ऐसा छोटे शहरों में विकास का रास्ता खोलने के मकसद से लाइसेंस देने और शहरी इलाकों में बेहतर विकास के लिए किया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के मुताबिक इस संशोधन से लो एंड मीडियम पोटेंशियल जोन वाले शहरों में प्लानिंग के साथ विकास का रास्ता आसान हो जाएगा।

नए मानदंडों के फलस्वरूप अब लोगों को सस्ती दरों पर भी घर मिल सकेंगे। संशोधन के मुताबिक, रेज़िडेंशल कॉलोनियों के लिए मीडियम कैपिसिटी जोन में मौजूदा 50 एकड़ को घटाकर 15 एकड़ और लो कैपिसिटी जोन में 25 एकड़ को घटाकर 10 एकड़ किया गया है।

इसी प्रकार, रेजिडेंशल ग्रुप हाऊसिंग के लिए मीडियम पोटेंशियल जोन में 10 एकड़ को घटाकर दो एकड़ और लो पोटेंशियल क्षेत्र में पांच एकड़ को घटकार एक एकड़ किया गया है। कमर्शियल कॉलोनियों के लिए मीडियम पोटेंशियल जोन में दो एकड़ को घटाकर एक एकड़ और लो पोटेंशियल जोन में एक एकड़ को घटकार 0.5 एकड़ किया गया है।

इसमें जमीन के मालिकों, किसानों और स्थानीय डेवेलपर्स की भागीदारी बढ़ेगी। पूरा सिस्टम इस तरह का होगा कि जमीन अधिग्रहण करने से लेकर इससे जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। शहरीकरण के लिए जमीन लेने और उसे विकसित करने में सार्वजनिक क्षेत्र और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमिका को कम करने में मदद मिलेगी।

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