scriptआ गया नया ITR फॉर्म, जानिए आपके लिए कौन सा है जरुरी | New ITR forms released by Income Tax Department | Patrika News

आ गया नया ITR फॉर्म, जानिए आपके लिए कौन सा है जरुरी

Published: Feb 23, 2016 04:25:00 pm

आज हम आपको ITR फॉर्म के बारे में बता रहे हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है

online itr forms

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नई दिल्ली। सरकार ने Income Tax Return के नए फॉर्म जारी कर दिए हैं। लेकिन कई आयकर दाता अभी भी इस बात को लेकर परेशान है कि उन्हें ITR का कौन सा फॉर्म कैसे भरना होगा और उसके क्या नियम है। आज हम आपको आईटीआर के फॉर्म के बारे में बता रहे हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है।

आपके लिए कौन सा फॉर्म है जरुरी

ITR फॉर्म 1: नए नियमों के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी कृषि के जरिए आय 5000 रुपए से ज्यादा है, वह आईटीआर वन फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की डिविडेंड इनकम (लाभांश से होने वाली आमदनी) 50 हजार रुपए है तो फॉर्म वन भरने का उत्तराधिकारी है। साथ ही जो व्यक्ति लॉटरी या रेस कोर्स के जरिए आय अर्जित करता हो वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकता।

ITR-1 S (सहज): आईटीआर-1 सहज इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए है। ये फॉर्म वो लोग भरते हैं जिनकी जिनकी इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी या अन्य स्त्रोत से हो। वहीं ITR-1 फॉर्म इससे अलग है।

ITR-2: आईटीआर-2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ये उन लोगों के लिए हैं जिनकी इनकम बिजनेस/प्रोफेशन से नहीं होती है। इसमें उनकी आय हाउस प्रॉपर्टी के जरिए होती हो या फिर वो पूंजी के जरिए आय अर्जित करते हों। यदि करदाता कुछ विदेशी संपत्ति रखता हो या वह विदेशी आय कमाता हो उसे ITR फॉर्म 2 भरना होगा।


ITR-2 A: आईटीआर 2A इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। लेकिन इसमें इनकम बिजनेस/प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कैपिटल गेंस इनकम और विदेश में जायदाद भी नहीं होनी चाहिए। आईटीआर 2A उन लोगों के लिए होगी जिनकी कैपिटल गेंस, बिजनेस/प्रोफेशन या विदेश से आय नहीं है।

वहीं ITR 2 या ITR 2A में सिर्फ पासपोर्ट नंबर की जानकारी देनी होगी, विदेश यात्रा की जानकारी या खर्च बताना जरूरी नहीं होगा। ITR 2 या आईटीआर 2A में मुख्य फॉर्म में 3 से ज्यादा पेज नहीं होंगे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति दो प्रॉपर्टी रखता है। एक प्रॉपर्टी में वह खुद और दूसरी प्रॉपर्टी उसने किराए पर दे रखी है। ऐसी स्थिति में उसे फॉर्म 2 भरना होगा।

ITR 3: जिन लोगों को बिजनेस या पार्टनर के तौर पर प्रोफेशन से आय होती हो, उन लोगों को आईटीआर 3 फॉर्म भरना होगा।

ITR-4 S (सुगम): आईटीआर-4 S (सुगम) इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ये उनके लिए है जिनकी बिजनेस इनकम हो, या सैलरी/पेंशन से इनकम हो, या एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, या अन्य स्त्रोत से इनकम हो। उन लोगों को ये फॉर्म भरना होगा।

ITR-7: आईटीआर 7 का उपयोग चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षा संस्थान के लिए होता है।


इस तरह भरें Online Returns
ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले Income Tax Department की साइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। अगर, आप इस साइट पर पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपना आईडी और पासवार्ड डालकर लॉगइन कर लें। अगर, आप इस साइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पैन नंबर, जन्मतिथि, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर देकर आसानी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके बाद रजिस्‍ट्रेशन तीन पेज का फॉर्म आएगा। फॉर्म के पार्ट-1 में आपको अपने से जुड़ी सभी जानकारी देनी होगी। जैसे, नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि, इनकम टैक्स सर्किल, पत्राचार का पता आदि। फॉर्म के पार्ट-2 में आय का ब्योरा देना होगा। फॉर्म के पार्ट-3 में 80C से लेकर 80U तक टैक्स छूट और कर योग्य कुल आय का विवरण देना होगा।
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